सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही की सुनवाई से खुद को अलग किया

Update: 2023-01-05 11:58 GMT

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

" हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा पारित आदेश पर की गई है। दो सप्ताह के बाद इसे सूचीबद्ध करें। "

कामरा ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था। भारत के अटॉर्नी जनरल ने इन ट्वीट्स को 'अत्यधिक आपत्तिजनक' पाया था और उन्होंने कहा कि यह समय है कि लोग समझें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट पर अनुचित और बेशर्मी से हमला करने पर न्यायालय की अवमानना ​​​​अधिनियम, 1972 के तहत सजा मिले।

कार्यवाही पर प्रतिक्रिया देते हुए कामरा ने प्रस्तुत किया कि उनके ट्वीट उन लोगों के लिए एक मजाक के रूप में थे जो उनके समान धारणा रखते हैं।

केस टाइटल : अभ्युदय मिश्रा बनाम कुणाल कामरा अवमानना ​​याचिका (सीआरएल) नंबर 1/2020

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