क्या पासपोर्ट अधिकारी पिता की सहमति पर जोर दे सकता है, जहां मां के पास नाबालिग की विशेष कस्टडी हो: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट जांच करेगा
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है।
याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी नाबालिग के पासपोर्ट पर पिता के नाम का उल्लेख करने पर जोर दे सकता है, खासकर जब नाबालिग आवेदक की मां कानूनी रूप से तलाकशुदा है और आवेदक बच्चे की विशेष कस्टडी उसी के पास है।
याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ता की मां ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने 2 जून 2022 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू के समक्ष अपने नाबालिग बेटे (याचिकाकर्ता संख्या 2) के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और नौ महीने बीत जाने के बावजूद प्राधिकरण ने अभी तक आवेदन पर कार्रवाई नहीं की है।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि भले ही वह एक तलाकशुदा महिला है और याचिकाकर्ता नंबर 2 की विशेष कस्टडी उसके पास है, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, जम्मू ने जोर देकर कहा है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए माता-पिता दोनों को कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जम्मू की ओर से इस आधार पर जोर देने पर सवाल उठाया कि पासपोर्ट पर उल्लेख करने के लिए किसी भी कानून के तहत पिता के नाम की आवश्यकता नहीं है, और यह कि विदेश मंत्रालय ने दिशानिर्देशों की घोषणा की है जो विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं कि पिता के नाम का उल्लेख अनिवार्य नहीं है।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता नंबर 2 के पिता ने खुद 18 जुलाई 2022 और 19 जुलाई 2022 को ईमेल के माध्यम से बिना शर्त सहमति दी है, इसलिए पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण का रुख निराधार है।
नया पासपोर्ट जारी करने के लिए अपनी याचिका पर जोर देते हुए याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान नए पासपोर्ट नियमों के संबंध में विदेश मंत्रालय के 23 दिसंबर, 2016 के दिशानिर्देशों की ओर आकर्षित किया है, जिसके संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है,
"ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में आवेदक को पिता या माता या कानूनी अभिभावक का नाम प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यानी केवल एक, माता या पिता और दोनों नहीं। यह सिंगल पैरेंट को अपने बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और पासपोर्ट जारी करने में सक्षम बनाता है.. ”।
दिशानिर्देशों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नियमों की आवश्यकता नहीं है कि पासपोर्ट फॉर्म में माता-पिता, यानी माता और पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना है।
याचिकाकर्ता की मां ने अपनी दलील को सही ठहराते हुए, ईशमान बनाम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के मामले में नई दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के एक फैसले का भी उल्लेख किया है, जिसके संदर्भ में अदालत ने एक आवेदक अपने पिता के नाम का उल्लेख किए बिना पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।
प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता संख्या 2 के पक्ष में नया पासपोर्ट जारी करने के निर्देश के लिए प्रार्थना करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता संख्या 2 के पासपोर्ट पर पिता के नाम का उल्लेख करने पर जोर नहीं देने के लिए परमादेश की रिट भी मांगी।
इस मामले को 17 अप्रैल, 2023 को फिर से पोस्ट किया गया है।
केस टाइटल: निधि गुप्ता और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
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