कलकत्ता हाईकोर्ट का घरेलू हिंसा मामले में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी के वारंट पर रोक हटाने से इनकार

Update: 2023-03-29 04:21 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सत्र न्यायाधीश, अलीपुर के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा 2018 में दायर क्रूरता और मारपीट के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी गई थी।

जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"वर्तमान मामले में सत्र न्यायाधीश ने स्थगन आदेश पारित किया। पुनर्विचार की सुनवाई अभी बाकी है। इस प्रकार, होनैया टी.एच. (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सत्र न्यायाधीश के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके पति- मोहम्मद शमी व्यभिचारी हैं और वह कई महिलाओं के साथ लगातार यौन संबंध बनाए रखते हैं। जब उन्होंने ऐसी गतिविधियों का विरोध किया तो 23 फरवरी, 2018 को शमी ने उनके साथ मारपीट की।

याचिकाकर्ता ने मार्च, 2018 को जादवपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 498ए और धारा 354 के तहत लिखित शिकायत दर्ज कराई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर ने 29 अगस्त, 2019 के आदेश द्वारा शमी और उनके रिश्तेदारों (विपरीत पक्षों) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

विरोधी पक्षों ने सत्र न्यायाधीश, अलीपुर के समक्ष मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिन्होंने 9 सितंबर, 2019 के आदेश के अनुसार, पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली और कार्यवाही पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया।

याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के 9 सितंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की।

अदालत ने कहा कि समन के बजाय गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह है कि शमी भारतीय टीम में क्रिकेटर हैं और समाज में बुरा संदेश जाएगा, विशेष रूप से याचिकाकर्ता को, जो सोच सकते हैं कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित किया गया है, क्योंकि शमी हाई प्रोफाइल आरोपी हैं।

अदालत ने नोट किया,

“मजिस्ट्रेट का उक्त दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, 2021 के एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5191/2021 के विविध आवेदन नंबर 1849 में निर्धारित दिशानिर्देशों के खिलाफ है, जिसमें यह आयोजित किया गया कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत नहीं करते हैं।”

अदालत ने आगे होन्नैह टी.एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, 2022 की आपराधिक अपील नंबर 1147 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है, जहां सार्वजनिक न्याय के हित में स्पष्ट अवैधता के सुधार या सकल गर्भपात की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

अदालत ने कहा,

"मजिस्ट्रेट का दिनांक 29.08.2019 का आदेश कानून के अनुसार नहीं है और पूरी तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 09.09.2019 के आदेश में मजिस्ट्रेट के आदेश पर 'स्थगनादेश' देने का आदेश पारित किया। इस प्रकार आपराधिक प्रस्ताव नंबर 82/18 दिनांक 08.03.2018 में पारित सत्र न्यायाधीश का दिनांक 09.09.2019 का आदेश कानून के अनुरूप होने के कारण किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

इस तरह कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी।

केस टाइटल: हसीन जहां बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य।

कोरम: जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल)

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