महुआ मोइत्रा की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई स्थगित, कथित हमले के मामले में 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Update: 2026-07-15 07:26 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित की, जिसमें उन्होंने नदिया जिले के कालीगंज में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान कथित भीड़ द्वारा किए गए हमले और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया।

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को याचिका की सूचना नहीं दी गई। इसी कारण राज्य सरकार की ओर से कोई वकील अदालत में उपस्थित नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए तय की।

याचिका में महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम स्थल को घेर लिया और उन पर अंडे, कीचड़, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं फेंकीं। उनका कहना है कि हालात ऐसे हो गए कि उन्हें कई घंटों तक पार्टी कार्यालय के भीतर ही रहना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रही।

इससे पहले मामले का उल्लेख जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के समक्ष किया गया, जिन्होंने याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। बाद में तत्काल सुनवाई की मांग किए जाने पर कोर्ट ने इसे अस्वीकार किया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा,

"ऐसे मामलों की याचिकाएं गैलन के हिसाब से दाखिल हो रही हैं।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई नियमित प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी।

महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि कथित हमला और उसे रोकने में प्रशासन की विफलता उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने राज्य सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निर्देश देने की भी मांग की।

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