कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को पेंशन योजना कार्यान्वयन पर आदेश का पालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी किया

Update: 2022-04-30 06:12 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। नोटिस में दायर याचिका के माध्यम दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (SBSTC) के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में दीवानी अवमानना ​​शुरू करने की मांग की गई है।

जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने आदेश दिया,

"मैं राजेश कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, परिबाहन भवन, 12, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001; एच.के. द्विवेदी, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कार्यालय "नबाना", 325, शरत चटर्जी रोड, पीओ शिबपुर, हावड़ा - 711102; और, डॉ मनोज पंत, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, जिसका कार्यालय "नबाना", 325, शरत चटर्जी रोड, पीओ शिबपुर, हावड़ा - 711102 के खिलाफ नियम जारी करने का निर्देश देता हूं।"

वर्तमान मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर, 2021 के आदेश के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम (एसबीएसटीसी) के साठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अन्य राज्य परिवहन उपक्रमों के समान पेंशन योजना को लागू करने की मांग पर विचार करने का आदेश दिया था। आरोप लगाया गया कि 'एसबीएसटीसी' में पेंशन योजना के कार्यान्वयन का मुद्दा अगस्त, 2019 से पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष विचार के लिए लंबित है।

कोर्ट ने कहा कि 12 सितंबर, 2021 को कथित अवमाननाओं पर 24 सितंबर, 2021 को आदेश दिया गया था। यह भी नोट किया गया कि 18 जनवरी, 2022 को एक अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया और यह राज्य के अधिकारियों द्वारा 19 जनवरी, 2022 प्राप्त किया गया था।

यह भी ध्यान में रखा गया था कि मामले को 22 अप्रैल, 2022 को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि राज्य के अधिकारी नोटिस दिए जाने के बावजूद उपस्थिति देने में विफल रहे थे।

मामले में राज्य के अधिकारियों के बार-बार उपस्थित न होने पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने कहा,

"कथित अवमानना ​​करने वालों/प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 3 को नया नोटिस देने के लिए 22 अप्रैल, 2022 को निर्देश भी दिया गया था। आवेदकों/याचिकाकर्ताओं ने कथित अवमानना ​​करने वालों/प्रतिवादियों नंबर 1, 2 और 3 को दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को नोटिस जारी किया है, जो 25 अप्रैल, 2022 और 26 अप्रैल, 2022 को विधिवत प्राप्त हुए हैं। आवेदकों/याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में दायर सेवा का एक हलफनामा रिकॉर्ड में लिया जाता है। कथित अवमाननाकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 3 आज भी सेवा के बावजूद अप्रतिवेदित हैं। 22 अप्रैल, 2022 को अवमानना ​​याचिका स्थगित होने के बावजूद कथित अवमाननाकर्ताओं/प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 3 का संस्करण न्यायालय में उपलब्ध नहीं है।"

मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होनी है।

केस शीर्षक: सनत कुमार घोष और अन्य बनाम राजेश कुमार सिन्हा और अन्य।

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 150

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