सीपीसी आदेश XVI नियम 1 | महत्वपूर्ण गवाह की जांच के अवसर से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाहों की सूची में नाम न होने का कारण नहीं बताया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2023-01-31 05:57 GMT

Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि सीपीसी के आदेश XVI नियम 1(1) के तहत गवाहों की सूची में गवाहों के नाम शामिल नहीं करने का कारण बताने में विफलता वादी को उन गवाहों की जांच करने से रोकने का कारण नहीं हो सकती है जो विवाद का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जस्टिस संदीप वी. मार्ने ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए वादी को दो गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति दी।

उन्होंने कहा,

"भले ही प्रतिवादी/वादी गवाहों की सूची में उक्त दो गवाहों के नामों को छोड़ने के लिए कोई कारण दिखाने/दलील देने में विफल रहे हैं, जो कि सीपीसी के आदेश XVI के नियम 1 के उप-नियम 1 के प्रावधानों के तहत दायर किया जाना चाहिए था। उक्त दो गवाहों के एग्जामिनेशन के लिए उत्तरदाताओं/वादी के अनुरोध को अस्वीकार करने का अकेला कारण नहीं हो सकता। यह विशेष रूप से सच है, जब यह न्यायालय पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से उक्त दो गवाहों के एग्जामिनेशन आवश्यक प्रतीत होते हैं।

प्रत्यर्थी/वादी पक्षकार ने ब्याज सहित 21,55,575/- रूपए की वसूली के लिए वाद दायर किया। उसने दावा किया कि प्रतिवादी के फ्लैट को 29 लाख रुपये में बेचने के लिए पार्टियों के बीच बिक्री का समझौता किया गया। उन्होंने इसके लिए 1,56,000/- रूपए का समय शुल्क खरीदा। हालांकि, जब अंतिम दस्तावेज निष्पादित होने वाला था तो वादी ने देखा कि प्रतिफल 21 लाख रूपए बताया गया। बिक्री के लिए समझौते को समाप्त कर दिया गया और प्रतिवादी वादी द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए सहमत हो गया। प्रतिवादी ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में दावा किया कि लेन-देन वास्तव में लोन का है।

वादी ने भवन का निर्माण करने वाले डेवलपर्स द्वारा जारी एनओसी को साबित करने की मांग की। उसने दावा किया कि दस्तावेज़ में पुष्टि करने वाले पक्षों के रूप में डेवलपर्स के हस्ताक्षर हैं और इसलिए यह बिना निष्पादित बिक्री समझौते को साबित कर सकता है।

गवाह समन के लिए वादी के आवेदन में यह नहीं बताया गया कि दो गवाहों के नाम आदेश 16 नियम 2(1) के तहत दायर की जाने वाली गवाह सूची में क्यों शामिल नहीं किए गए। ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए अनुमति दी कि अनियमितताओं की तकनीकी प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं होना चाहिए।

एडवोकेट सी.के. प्रतिवादी/याचिकाकर्ता के लिए त्रिपाठी ने कहा कि सीपीसी के आदेश 16 नियम 1(3) के तहत पर्याप्त कारण दिखाना अनिवार्य आवश्यकता है और अदालत के पास ऐसे आवेदनों को अनुमति देने का विवेक नहीं है। चूंकि गवाहों की सूची दाखिल नहीं करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से आवेदन को स्वीकार कर लिया।

वादी/प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट कार्णिक ने प्रस्तुत किया कि लेन-देन की प्रकृति को साबित करने के लिए दो गवाहों का एग्जामिनेशन आवश्यक है। आदेश 16 नियम 1(2) के तहत जिन गवाहों के नाम गवाह सूची में नहीं हैं, उन्हें समन किया जा सकता है और पर्याप्त कारण दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द "चूक के लिए पर्याप्त कारण दिखाएं" प्रकृति में प्रक्रियात्मक है और एक बार जब वादी अदालत को संतुष्ट करते हैं कि विवाद को निर्धारित करने के लिए किसी विशेष गवाह के एग्जामिनेशन आवश्यक है तो प्रावधान निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि वादी के मामले को साबित करने के उद्देश्य से दो गवाहों के एग्जामिनेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इमारत के विकासकर्ता हैं और बिक्री समझौते के अनुरूप पक्ष हैं जिसे निष्पादित किया जाना है।

कोर्ट ने कहा कि अगर वादी को गवाहों के ट्रायल के अवसर से वंचित किया जाता है तो यह न्याय का गर्भपात होगा और प्रक्रिया के तकनीकी नियमों को दिखाकर अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

"यदि वर्तमान मामले में प्रतिवादी/वादी को गवाहों की सूची में उनके नाम शामिल न करने की तकनीकी चूक के लिए या आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिखाने के लिए दो अतिरिक्त गवाहों की जांच करने के अवसर से वंचित किया जाता है तो इसका परिणाम न्याय के गर्भपात में होगा। उत्तरदाताओं/वादी के यह साबित करने में सफल होने की स्थिति में कि उक्त दो अतिरिक्त गवाहों की जांच करके संबंधित लेन-देन बिक्री का है, मुकदमेबाजी के परिणाम पर सामग्री का असर होगा। ऐसी परिस्थितियों में न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रक्रिया के तकनीकी नियमों को दिखाकर न्यायालय उन्हें अवसर से वंचित नहीं करेगा।

केस नंबर- रिट याचिका नंबर 11185/2022

केस टाइटल- दिनेश सिंह भीम सिंह बनाम विनोद शोभराज गजरिया

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