बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसीडी के 57 चाइल्ड केयर होम के लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने पर कड़ी आपत्ती जताई

Update: 2022-09-19 04:59 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला और बाल विकास आयुक्त (सीडब्ल्यूसीडी) के किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत कम से कम 57 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस नवीनीकरण प्रस्तावों को बिना सुनवाई या उन्हें सही करने का अवसर दिए बिना खारिज करने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।

जस्टिस मगेश पाटिल और जस्टिस संदीप मार्ने की औरंगाबाद बेंच में बैठी खंडपीठ ने सीडब्ल्यूसीडी को कम से कम नौ गैर सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

बेंच ने कहा,

"आक्षेपित संचार किसी भी ठोस आधार या संचार के कारण से रहित है। ...[यह] स्पष्ट रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी निष्पक्षता की कमी को दर्शाता है और यहां तक ​​कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना भी लिया गया है।"

पीठ विशेष रूप से इस बात से नाराज थी कि याचिकाकर्ताओं को प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद उनके प्रस्ताव में दोषों के बारे में सूचित किया गया। यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसा है।

याचिकाकर्ता मदर टेरेसा बालकश्रम, इंदिरा बालगृह और कई अन्य गैर सरकारी संगठनों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्टर्ड किया गया, जिसे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उन्हें हाईकोर्ट के एक पूर्व आदेश द्वारा उनके लाइसेंसों का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया।

सीडब्ल्यूसीडी द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के उनके प्रस्ताव को खारिज करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं के वकील एसएस थोम्ब्रे ने प्रस्तुत किया कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के मद्देनजर, नए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और एनजीओ केवल अपने लाइसेंस का नवीनीकरण चाहते है। लेकिन सीडब्ल्यूसीडी ने अनजाने में नवीनीकरण को नए रजिसिट्रेशन के रूप में माना है। साथ ही उन्हें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया।

एजीपी एमए देशपांडे ने तर्क दिया कि अधिनियम के नियमों के तहत सख्त अनुपालन की आवश्यकता है और संगठनों को नए अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना चाहिए। साथ ही विभाग में पहले से ही रजिस्टर्ड पर्याप्त नंबर में बाल देखभाल संस्थान हैं।

बेंच ने देखा कि हाईकोर्ट ने पहले ही 2015 के अधिनियम की धारा 41 (1) के तहत फैसला सुनाया है, संगठनों ने रजिस्ट्रेशन माना होगा। लेकिन पांच साल से अधिक के लिए नहीं। इसके अलावा, अधिनियम के पीछे का पूरा उद्देश्य नए प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन है।

हालांकि, सीडब्ल्यूसीडी ने न केवल लाइसेंस नवीनीकरण को नए प्रस्तावों के रूप में माना, उन्होंने कमियों को भी इंगित नहीं किया और याचिकाकर्ताओं को एक निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने का मौका दिया।

बेंच ने कहा,

"ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ही संचार द्वारा 57 संस्थानों के प्रस्तावों को एक झटके में खारिज करने का साहसिक निर्णय लिया है ..."

अस्वीकृति के बाद उनके प्रस्तावों को अस्वीकार करने के आधार के बारे में संस्थानों को सूचित करने के सीडब्ल्यूसीडी के फैसले के बारे में अदालत ने कहा,

"हमें डर है कि यह एक सरसरी सोच है। यदि प्रतिवादी नंबर दो की राय है कि याचिकाकर्ताओं के प्रस्ताव ' कुछ विशिष्ट सम्मान में कमी है, उन्हें पहले याचिकाकर्ताओं को आपत्तियों को अधिसूचित करना चाहिए था और प्रस्तावों को सीधे खारिज करने का कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले उन्हें इसका पालन करने का आह्वान करना चाहिए था।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सीडब्ल्यूसीडी और सीडब्ल्यूसीडी को 16 सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेने के लिए फिर से संपर्क करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मदर टेरेसा बालकाश्रम बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जुड़े मामलों के साथ

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