बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल को बलात्कार के मामले में गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें अपील की फोटो कॉपी नहीं दी गई है।
जवाब में राज्य के लिए उपस्थित महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सभी अनुलग्नकों के साथ अपील की एक संशोधित प्रति प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर दे दी जाएगी।
नतीजतन, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को सभी अनुलग्नकों के साथ संशोधित अपील की प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो कि प्रतिवादी के वकील को अधिकतम 1 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना है।
मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।
2 जून को न्यायमूर्ति एससी गुप्ते की अवकाश पीठ ने तेजपाल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय एक "मैनुअल" प्रदान करता है कि बलात्कार पीड़ितों को कैसे व्यवहार करना चाहिए।
तहलका पत्रिका के सह-संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल को 21 मई को गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। उन पर 7 और 8 नवंबर, 2013 को पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम - THiNK 13 उत्सव के दौरान ग्रैंड हयात, बम्बोलिम, गोवा के एक लिफ्ट के अंदर उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने कनिष्ठ सहयोगी पर खुद को मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।
अपने 527 पन्नों के फैसले में विशेष न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को संदेह का लाभ देने के लिए महिला के गैर-बलात्कार पीड़िता के व्यवहार और दोषपूर्ण जांच पर विस्तार से टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति गुप्ते 27 मई को निचली अदालत को आदेश की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करते समय पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वाले सभी संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया और गोवा सरकार को अपनी 'अपील की अनुमति' में संशोधन करने की अनुमति दी।
सीआरपीसी की धारा 378 के तहत अपील के लिए अपने संशोधित आधार में गोवा सरकार ने बलात्कार पीड़िता के आघात के बाद के व्यवहार के बारे में निचली अदालत की समझ की कमी, उसके पिछले यौन इतिहास और शिक्षा को उसके खिलाफ कानूनी पूर्वाग्रह के रूप में इस्तेमाल करने और टिप्पणियों को प्रेरित करने का हवाला दिया है।
पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी करने के फैसले को चुनौती देने के लिए इसने री-ट्रायल का विकल्प भी खुला रखा है।
अपील में पीड़िता के साक्ष्य के ऐसे सभी हिस्सों को हटाने की भी मांग की गई है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53ए और 146 के अनुरूप नहीं हैं। ये धाराएं पीड़िता के पिछले यौन इतिहास के बारे में सवाल पूछने के लिए अस्वीकार्य बनाती हैं, जब सहमति से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं।
तरुण तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर 2013 को समाचार पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम - THiNK 13 उत्सव के दौरान गोवा के बम्बोलिम में स्थित ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के अंदर महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि 527 पन्नों की फैसले की प्रति मंगलवार को ही उपलब्ध कराई गई थी।
तेजपाल के खिलाफ आइपीसी की धारा 341 (दोषपूर्ण अवरोध), 342 (दोषपूर्ण परिरोध), 354 ए और बी (महिला पर यौन प्रवृत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना) तथा 376 (रेप) के k और f सब सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया था।