बिना अधिकार क्षेत्र के गारंटर के खिलाफ अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता, जो मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य नहीं है, : बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 (MSCS एक्ट) की धारा 84(1) के तहत किए गए आर्बिट्रेटर संदर्भ के अनुसार दिया गया फैसला रद्द कर दिया, क्योंकि अवार्ड देनदार सहकारी समिति का सदस्य नहीं था।
जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने फैसला सुनाया कि जो विवाद MSCS एक्ट की धारा 84 (1) के तहत नहीं आता है, उसको आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आर्बिट्रेटर निर्णय याचिकाकर्ता/निर्णय देनदार के खिलाफ अधिकार क्षेत्र के बिना प्रदान किया गया।
प्रमुख उधारकर्ता, मैसर्स. एरिका हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड, प्रतिवादी बैंक, NKGSB Co. Op द्वारा लोन और नकद लोन सुविधा प्रदान की गई। बैंक लिमिटेड (एक बहु-राज्य सहकारी समिति) द्वारा गारंटी डीड निष्पादित की गई और याचिकाकर्ता दीप्ति प्रकाश घाटे सहित अन्य पक्षों को गारंटर बनाया गया।
लोन चुकाने में चूक हुई, जिससे प्रतिवादी बैंक और प्रमुख उधारकर्ता के बीच विवाद हुआ, जिसके अनुसार बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (MSCS एक्ट) की धारा 84 (1) के तहत आर्बिट्रेटर की कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता, मुख्य उधारकर्ता और अन्य गारंटरों के साथ कार्यवाही में पक्षकार बनाए गए।
एकमात्र आर्बिट्रेटर ने निर्णय पारित किया, जिसके तहत अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक को ब्याज सहित विशिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी है। याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C अधिनियम) की धारा 34 के तहत याचिका दायर करके उस आर्बिट्रेटर अवार्ड को चुनौती दी।
याचिकाकर्ता दीप्ति प्रकाश घाटे ने तर्क दिया कि उन्हें कभी नोटिस नहीं दिया गया और वह पूरी आर्बिट्रेशन की कार्यवाही से पूरी तरह अनजान हैं। उसने कहा कि केवल जब प्रतिवादी बैंक ने अपने नियोक्ता को पत्र संबोधित किया, जिसमें आर्बिट्रेटर अवार्ड की प्रति संलग्न थी, तभी उसे निर्णय के बारे में पता चला। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि उसे अवार्ड की मूल हस्ताक्षरित प्रति कभी नहीं दी गई, इसलिए समय-सीमा का मुद्दा नहीं उठेगा।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि आर्बिट्रेटर अवार्ड बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किया गया। उसने दावा किया कि चूंकि वह प्रतिवादी बहु-राज्य सहकारी बैंक की सदस्य नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा 84(1) के तहत उसके खिलाफ आर्बिट्रेशन का संदर्भ नहीं दिया जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि MSCS एक्ट की धारा 84(1) के अनुसार, सदस्यों, पिछले सदस्यों और सदस्यों और बहु-राज्य सहकारी समिति के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच विवाद, जो उक्त सोसाइटी के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को आर्बिट्रेशन के लिए भेजने के लिए छूट देते हैं।
MSCS एक्ट की धारा 3(n) में निहित "सदस्य" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में मानने के लिए व्यक्ति ने मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता के लिए आवेदन किया होगा।
अदालत ने इस पर ध्यान दिया,
आगे यह देखा गया कि MSCS एक्ट सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें नियमों और उपनियमों के तहत निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना शामिल है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जो विवाद अधियनिम की धारा 84 के अंतर्गत नहीं आता है, आर्बिट्रेशन के लिए भेजे जाने के योग्य नहीं होगा।
न्यायालय ने कहा,
"प्रतिवादी-बैंक को यह दिखाने की आवश्यकता है कि जिस विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित किया गया, क्या वह प्रतिवादी बैंक और वर्तमान सदस्य या पहले के सदस्य के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति के बीच उत्पन्न हुआ।"
न्यायालय ने रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि यद्यपि प्रमुख उधारकर्ता को नियमित सदस्य के रूप में शामिल किया गया और अन्य गारंटरों को नाममात्र के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया, याचिकाकर्ता ने कभी भी सदस्यता के लिए कोई फॉर्म जमा नहीं किया।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला,
"इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता ने सदस्यता के लिए कभी आवेदन नहीं किया और इसलिए प्रतिवादी-बैंक (एक बहु-राज्य सहकारी समिति) के सदस्य के रूप में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है।"
इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बैंक के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता, भले ही उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए हों, प्रतिवादी बैंक उक्त विवाद को संदर्भित करने के लिए MSCS अधिनियम की धारा 84 (1) को लागू नहीं कर सकता, जहां तक आर्बिट्रेशन के लिए याचिकाकर्ता का संबंध है।
पीठ ने प्रकाश वृंदावन ठक्कर बनाम नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य (2014) में अपने फैसले का उल्लेख किया, जहां मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने गारंटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जो सोसायटी का सदस्य नहीं था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एमएससीएस अधिनियम के तहत आर्बिट्रेशन का संदर्भ और इस तरह के गारंटर के खिलाफ आर्बिट्रेटर द्वारा पारित परिणामी निर्णय अस्थिर है।
प्रतिवादी बैंक NKGSB Co. Op. ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक का सदस्य नहीं है, अधिनियम की धारा 84(2)(बी) सपठित धारा 84(1) और धारा 3(एन) के मद्देनजर उसके खिलाफ आर्बिट्रेशन लागू की जा सकती है।
प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया,
"अधिनियम की धारा 84 की उप-धारा (2) बहु-राज्य सहकारी समिति के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित विवादों के पहलू को विस्तृत करती है। यह अधिनियम, 2002 की धारा 84(1) की किसी भी आवश्यकता को कम नहीं करता, जो उन विवादों से संबंधित है, जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है और ऐसे विवादों के पक्ष जिन्हें ऐसी आर्बिट्रेशन कार्यवाही के लिए संदर्भित किया जा सकता है।
खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य बनाम मैसर्स आर्क बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड (2011) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, परिसीमा की अवधि तभी शुरू होगी जब याचिकाकर्ता को मूल हस्ताक्षरित अवार्ड दिया जाएगा। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को उसके नियोक्ता के माध्यम से अवार्ड की प्रति दी गई, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अवार्ड की प्रति की सेवा का ऐसा तरीका परिसीमा को ट्रिगर नहीं करेगा।
अदालत ने कहा कि इस प्रकार, चूंकि फैसले की मूल हस्ताक्षरित प्रति याचिकाकर्ता को कभी नहीं दी गई, इसलिए परिसीमा की अवधि कभी भी शुरू नहीं हुई।
अदालत ने कहा,
"उपर्युक्त के आलोक में इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत विवादित निर्णय के साथ हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया, इस कारण से कि आर्बिट्रेटर अवार्ड अधिकार क्षेत्र के बिना प्रदान किया गया, जैसा कि जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, 2002 के अधिनियम की धारा 84(1) के तहत विवादों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। उपरोक्त के मद्देनजर, जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, विवादित अधिनिर्णय रद्द किया जाता है।"
यह फैसला सुनाते हुए कि आर्बिट्रेटर अवार्ड अधिकार क्षेत्र के बिना प्रदान किया गया, न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित आर्बिट्रेटर अवार्ड रद्द कर दिया।
केस टाइटल: दीप्ति प्रकाश घाटे बनाम एनकेजीएसबी कंपनी ऑप. बैंक लिमिटेड
दिनांक: 07.01.2023 (बॉम्बे हाईकोर्ट)
याचिकाकर्ता के वकील: विशाल पट्टाभिरामन a/w मित्तल मुनोथ
प्रतिवादी के वकील: जोएल कार्लोस
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