केंद्र ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सचिन सिंह राजपूत की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

Update: 2022-05-14 11:31 GMT

Chhattisgarh High Court

केंद्र सरकार ने शनिवार को एड्वोकेट सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी की। उनकी यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि तक प्रभावी होगी।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार दोपहर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी।

भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि

"भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री सचिन सिंह राजपूत को दो वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।"

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 11 नवंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराया था।

नई नियुक्ति के साथ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 22 के मुकाबले 14 न्यायाधीश होंगे।

अधिसूचना पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News