लखनऊ की अदालत ने सदफ ज़फर की ज़मानत याचिका खारिज की

Update: 2019-12-23 17:25 GMT

एक्टिविस्ट और इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) के कार्यकर्ता सदफ ज़फर की ज़मानत याचिका को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ, सुदेश कुमार ने सोमवार को खारिज कर दिया।

सदफ को 19 दिसंबर को लखनऊ में हो रहे सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में थी जब पुलिस ने उन्हें उठाया। वीडियो में सदफ को पुलिस से पूछते हुए दिखाया गया था कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है?

सदफ की बहन नाहिद ने आरोप लगाया है कि सदफ को पुरुष पुलिस वालों ने डंडों से बेरहमी से पीटा गया और फिर जेल भेजने से पहले मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। यूपी पुलिस ने ऐसी किसी भी मारपीट से इनकार किया है और कहा है कि उनके पास आपराधिक गतिविधियों में सदफ की भागीदारी के पर्याप्त सबूत हैं।

सोमवार को सदफ की ज़मानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया और उसके खिलाफ आरोपों में आपराधिक साजिश, तोड़फोड़, हिंसा भड़काने और हत्या का प्रयास शामिल था। सदफ के वकील अब सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे। 

Tags:    

Similar News