इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत गाय के अवशेष मंदिर में रखने के आरोपी को जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से एक मृत गाय के अवशेष को एक मंदिर में रखने के आरोपी व्यक्ति को सोमवार को जमानत दे दी।
जस्टिस सुरेंद्र सिंह -1 की पीठ ने रहीम को जमानत दे दी, जिसे 17 जुलाई को आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295, 295 ए, 120-बी, धारा 34 और उत्तर प्रदेश गौ वध रोकथाम अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
मामले की एफआईआर यूपी पुलिस में कार्यरत एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसे 16 जुलाई, 2022 को सूचना मिली थी कि उसके क्षेत्र में स्थित एक शिव मंदिर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जनमानस की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए गौवंश के अवशेष रख दिए हैं।
गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने यह कहते हुए जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया कि एफआईआर में उसका नाम नहीं है और न ही उसे मौके से गिरफ्तार किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्तों को पहले ही हाईकोर्ट की समन्वय पीठों द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि वह 17 जुलाई, 2022 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री/साक्ष्य, पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुतियाँ, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि आरोपी को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
केस टाइटल - रहीम बनाम यूपी राज्य [आपराधिक MISC। जमानत आवेदन- 50808/2022
केस साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (एबी) 490
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