इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियुक्त को जमानत दी, कहा पीएमएलए की धारा 45 लागू नहीं, क्योंकि अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी नहीं हुई

Update: 2023-02-25 07:59 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में आरोपी को जमानत दे दी, यह देखते हुए समानता दी कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए पीएमएलए की धारा 45 की कठोरता लागू नहीं किया जा सकता।

आवेदक द्वारा दी गई नियमित जमानत अर्जी को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तें संतुष्ट नहीं हैं।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने जमानत देते हुए यह टिप्पणी की,

"वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया, आवेदक को हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब वह समन जारी किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ, क्योंकि उसने कभी भी कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया, उसने पूरी जांच में सहयोग किया। पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी किए जा रहे सम्मन के अनुसरण में ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए दो बार पेश होने के बावजूद, जांच एजेंसी ने उन्हें पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के बारे में कभी नहीं सोचा और ईडी के समक्ष कोई अनुरोध नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने इस आशय का कि वर्तमान आवेदक की गिरफ्तारी वारंट है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कानून के स्थापित प्रस्ताव का पालन किए बिना वर्तमान आवेदक को हिरासत में ले लिया है: अमन प्रीत सिंह [v] सीबीआई] और सतेंद्र कुमार अंतिल [बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य]"।

पृष्ठभूमि

आवेदक जागरण सॉल्यूशंस में सीनियर अकाउंट मैनेजर के रूप में शामिल हुए और वर्तमान में जागरण सॉल्यूशंस के बिजनेस हेड के रूप में काम कर रहे हैं और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में उन्होंने जागरण सॉल्यूशंस के लिए बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट सर्विसिंग का कार्य किया।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण महानिदेशक ने तीन वर्षों की अवधि के लिए चयनित जिलों में एमएमयू संचालित करने के लिए निजी बोलीदाताओं की मांग करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया। जागरण सॉल्यूशंस ने सभी 15 जिलों में एमएमयू उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पेश किया। जागरण सॉल्यूशंस के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और फर्म ने महानिदेशक, परिवार कल्याण के साथ चार अलग-अलग समझौते किए।

एनआरएचएम से जुड़े मामले में भारी गड़बड़ी, धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत पर मामला सीबीआई को भेजा गया और केंद्रीय एजेंसी ने 2011 में प्रारंभिक जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2012 में मामला दर्ज किया।

निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण आवेदक को जुलाई 2014 में सीबीआई मामले के संबंध में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, 2015 में हाईकोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्होंने पूरी जांच में सहयोग किया, फरार नहीं हुए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कथित रूप से गलत तरीके से की गई राशि 4.89 करोड़ रूपये जमा करने का निर्देश दिया।

इस दौरान ईडी ने जांच जारी रखी। हालांकि, चूंकि आवेदक ने जांच में सहयोग किया, इसलिए उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।

मामला दर्ज होने के 10 से अधिक वर्षों के बाद ईडी ने पीएमएलए की धारा 44 सहपठित धारा 45 के तहत आवेदक को मामले में आरोपी बनाते हुए अभियोजन शिकायत दर्ज की और सम्मन जारी किया गया। अदालत को बताया गया कि आवेदक पर सम्मन की कोई उचित तामील नहीं की गई और केवल एक रचनात्मक तामील की गई।

अदालत को बताया गया कि जब उसे तारीख के बारे में पता चला तो वह 10.01.2023 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ, जहां उसे हिरासत में ले लिया गया।

आपत्तियां उठाईं

आवेदक की ओर से पेश सीनियर वकील के अनुसार, सम्मन में ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत की प्रति, बयान की प्रति या शिकायत से संबंधित कोई भी दस्तावेज शामिल नहीं है, जो कि सीआरपीसी की धारा 204(3) और धारा 204(3) और धारा 208 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अदालत को बताया गया कि सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदक को विधेय अपराध में जमानत देते समय हाईकोर्ट ने देखा कि आवेदक ने कभी भी कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया और जांच में ठीक से सहयोग किया। जमा करने का आदेश दिया गया राशि जमा कर दी गई।

यह प्रस्तुत किया गया,

"तब से आवेदक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच में सहयोग कर रहा है, क्योंकि उसे पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए दो बार बुलाया गया और आवेदक ने अपना बयान दर्ज किया।"

वकील ने आगे कहा कि ईडी ने उन्हें पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जांच एजेंसी को जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार करना उचित नहीं लगा, क्योंकि वह सहयोग कर रहा है।

अदालत को बताया गया,

"अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया और सीआरपीसी की धारा 204 (3) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किए बिना आवेदक को समन जारी किया, क्योंकि न तो शिकायत की प्रति आवेदक को दी गई और न ही कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किया गया।"

सीनियर एडवोकेट ने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि अगर जांच के दौरान अभियुक्त ने जांच में सहयोग किया और गिरफ्तार नहीं किया गया तो केवल इसलिए कि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोपी व्यक्ति को तभी रिहा किया जा सकता है जब पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित शर्तें पूरी हों।

जांच - परिणाम

अदालत ने पाया कि जांच के दौरान आवेदक की गिरफ्तारी का वारंट नहीं है।

अदालत ने कहा,

"रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि जांच में आवेदक के उचित सहयोग के बाद ईडी द्वारा अभियोजन शिकायत दायर की गई।"

अदालत ने यह भी कहा,

"यहां तक कि उसकी नियमित जमानत अर्जी भी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि वर्तमान मामले में आवेदक को अधिनियम धारा 19 के तहत जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीएमएलए और ईडी के वकील की सुनवाई अदालत द्वारा ठीक से सुनी गई, इसलिए पीएमएलए की अधिनियम धारा 45 की कठोरता को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए।"

इसने यह भी नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 204 (3) और 208 के तहत परिभाषित आवेदक के वैधानिक अधिकार है। जांच एजेंसी द्वारा उल्लंघन किया गया, क्योंकि उसे शिकायत की प्रति, बयानों की प्रति और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

इससे कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

केस टाइटल: गोविंद प्रकाश पांडे बनाम प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार

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