यूपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

Update: 2022-11-20 09:00 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टीवी डिबेट शो के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वर्गीय महंत अवैद्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की पीठ ने उसकी एफआईआर को रद्द करने और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि भदौरिया के खिलाफ एफआईआर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्य प्रवक्ता हीरो बाजपेयी ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भदौरिया ने एंकर द्वारा इस तरह के बयान न देने के लिए कहे जाने के बाद भी बार-बार यूपी के सीएम और उनके आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

एफआईआर की एक प्रति लाइव लॉ द्वारा एक्सेस की गई है, उसमें यह भी कहा गया कि भदौरिया की टिप्पणी ने हिंदुओं और गोरखनाथ मठ में आस्था रखने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट देवेंद्र उपाध्याय के साथ सीनियर एडवोकेट सुदीप सेठ पेश हुए।

केस टाइटल - अनुराग सिंह भदौरिया (एफआईआर में अनुराग भदौरिया ) बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव/ गृह विभाग मुख्य सचिव सिविल सीक्रेट और अन्य के माध्य से यूपी राज्य

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