अभिषेक बनर्जी से जुड़ी फर्म के सर्वर से डाउनलोड की गई फाइलों का उपयोग किसी भी आपराधिक मामले में नहीं करेंगे: ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

Update: 2023-09-05 09:07 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया है कि वह एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी एक फर्म के कंप्यूटर से कथित तौर पर डाउनलोड की गई 16 फाइलों में से किसी का भी उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में उपयोग नहीं करेगा।

जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने कहा:

"मिस्टर एसवी राजू, एएसजी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एक कवरिंग लेटर पर प्रमाणित करेगा कि ये 16 डाउनलोड की गई फ़ाइलें, जिन्हें डाउनलोड किया गया है और प्रिंट आउट सीएफएसएल अधिकारियों द्वारा इस अदालत को सौंपा जा रहा है, उनका उपयोग किसी भी तरह से प्रवर्तन निदेशालय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर नहीं किया जाएगा।"

ये घटनाक्रम तब हुआ जब बनर्जी ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि ईडी ने 'लीप्स एंड बाउंड्स' पर छापे के दौरान अनधिकृत रूप से उपरोक्त फाइलें डाउनलोड की थीं। इस कंपनी के बनर्जी सीईओ थे।

बनर्जी की दलीलों ने पहले अदालत को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने की उनकी याचिका पर अपना फैसला 6 सितंबर तक सुरक्षित रखा गया था।

ईडी की दलीलों पर गौर करने के बाद बेंच ने जांच एजेंसी को फोरेंसिक अधिकारियों और कोलकाता पुलिस के साइबर सेल के साथ सहयोग करने और 6 सितंबर को विवादित फाइलों का एक प्रिंटआउट पेश करने का आदेश दिया।

मामला: अभिषेक बनर्जी बनाम ईडी

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