पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष 44 एनआईए मामले लंबित, दिल्ली हाईकोर्ट में बताया
दिल्ली हाईकोर्ट को उसके प्रशासनिक पक्ष द्वारा सूचित किया गया कि 31 जुलाई तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत कुल 44 मामले पटियाला हाउस न्यायालयों में दो नामित विशेष अदालतों के समक्ष लंबित हैं।
वर्तमान में पटियाला हाउस अदालतों में एनआईए के मामलों की सुनवाई दो विशेष अदालतों यानी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे 03) द्वारा की जा रही है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा 15 जुलाई को लंबित मामलों पर डेटा अदालत के आदेश के अनुसार दायर स्टेटस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें एनआईए मामलों में लंबित और सुनवाई की प्रगति पर प्रतिक्रिया मांगी गई।
स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया,
"31.07.2022 तक 4 एनआईए मामले प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस के समक्ष लंबित हैं और 39 एनआईए परीक्षण मामले एलडी एएसजे-03 के समक्ष लंबित हैं। एएसजे-03 के समक्ष अपील लंबित है।"
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के मामले में पिछले आठ साल से हिरासत में रहने वाले आरोपी मन्ज़र इमाम द्वारा दायर मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई।
जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
कोर्ट ने पिछले साल 15 सितंबर को इस मामले में रजिस्ट्री से जवाब मांगा था।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से मार्च में अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें बताया गया कि दो नामित विशेष अदालतों के समक्ष अन्य लंबित मामलों के आवंटन और वितरण के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में तीन नए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) न्यायालयों का गठन किया जाएगा।
इमाम के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उसे साल, 2013 में गिरफ्तार किया गया।
उसकी याचिका में प्रार्थना की गई कि विशेष एनआईए अदालतों को विशेष रूप से एनआईए द्वारा जांचे गए अनुसूचित अपराधों से निपटना चाहिए ताकि ऐसी अदालतों द्वारा ट्रायल तेजी से किया जा सके। यह इमाम के मामले में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने के लिए विशेष अदालत को निर्देश देने की भी मांग की गई।
केस टाइटल: मन्ज़र इमाम बनाम भारत संघ, जेटी के माध्यम से। सचिव, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय और अन्य