‘आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के लिए कह सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक बेंच गठित करने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ के गठन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
कांगड़ा जिला बार एसोसिएशन की याचिका की सुनवाई सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने की।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा,
"मुकदमेबाजों की सुविधा के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 32 याचिका में उच्च न्यायालय के लिए एक पीठ की स्थापना के निर्देश पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। याचिका खारिज की जाती है।"
शुरुआत में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील राकेश कुमार सिंह से पूछा,
"आप हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? 32 के तहत याचिका क्यों? हम हाईकोर्ट को धर्मशाला में एक पीठ का गठन करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं।"
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि सभी सर्किट बेंचों का संकेंद्रण है जिसे अब स्थायी करने की मांग की जा रही है।
उन्होंने कहा कि बेंच एक-दूसरे से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वादी या वकील को यात्रा करने में रात भर का समय लगता है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"वास्तव में, सर्किट बेंच का गठन करने का कारण यह है कि लोगों की अदालतों तक पहुंच हो। मुद्दा सभी वादियों के वकीलों की सुविधा का नहीं है। अगर यात्रा एक मुद्दा है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आप उच्च न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित करने के लिए कह सकते हैं। ओडिशा में मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने राज्य के हर जिले के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित की है। उन्होंने प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया है और अब राज्य के प्रत्येक जिले में बेंच हैं। कोई भी वकील हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ इसका पालन करें और इसे प्रशासनिक पक्ष में उठाएं।"
इसके साथ ही याचिकाकर्ता को प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने की स्वतंत्रता दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि पीठ ने शिकायतों के मैरिट पर कोई राय व्यक्त नहीं की, लेकिन यह नोट किया गया कि याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है।
केस टाइटल: कांगड़ा जिला बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य | डायरी संख्या 38216-2022