व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, RBI की सहमति के बिना भारत में पेमेंट बिज़नेस शुरू नहीं करेंगे
व्हाट्सएप इंक ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक अंडर टैकिंग दिया, जिसमें कहा गया कि वह भुगतान के मानदंडों का पालन किए बिना भारत में पेमेंट सेवा का परिचालन शुरू नहीं करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने आरबीआई की अनुमति पर व्हाट्सएप और फेसबुक से प्रतिक्रिया मांगी, जो यूपीआई नेटवर्क को सक्षम करके भुगतान की अनुमति देता है।
अदालत गुड गवर्नेंस चैम्बर्स (जी 2 चेम्बर्स) नामक एक एनजीओ द्वारा सोशल मीडिया दिग्गज व्हाट्सएप को यूपीआई के माध्यम से भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में अपने संचालन का विस्तार करने के लिए अनुमति नहीं देने के लिए प्रार्थना करते हुए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल प्रतिवादी (यों) के लिए पेश हुए और अदालत को आश्वासन दिया कि व्हाट्सएप बिना आरबीआई की अनुमति के पेमेंट माध्यम से व्यापार का विस्तार / आरंभ नहीं करेगा।
इस बिंदु पर बेंच ने कहा कि तत्काल जनहित याचिका की पेंडेंसी आरबीआई की अनुमति देने के रास्ते में नहीं आती है और 3 सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाता है।
याचिकाकर्ता ने बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा
G2 चेम्बर्स ने भारत के UPI सिस्टम के अनिवार्य दिशानिर्देशों और नियामक मानदंडों का पालन करने के लिए व्हाट्सएप के कथित उल्लंघन को उजागर करते हुए याचिका दायर की थी और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अनुमति दी गई थी जिसमें भारत की नागरिक नीति और नागरिकों की सार्वजनिक नीति और कल्याण की पूरी तरह से अवहेलना और उल्लंघन हुआ।
याचिका में फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप और रिलायंस (फेसबुक-जियो डील) के बीच अरबों डॉलर के सौदे पर जोर दिया गया जो इन कंपनियों को विशाल भारतीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा।
याचिका के तर्क हैं,
"व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा उल्लंघनों से ग्रस्त है और उसने अपने उपयोगकर्ता के डेटा को अपने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए दांव पर लगाया है, जैसा कि पहले से ही रिट याचिका में विस्तार से बताया गया है।
इसके अलावा, वर्तमान महामारी के समय, फेसबुक के 267 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं का डेटा (प्रतिवादी संख्या 10) डार्क वेब (ओवरले ऑनलाइन नेटवर्क) पर बेचे जाने की सूचना मिली थी, जो कि अपने आप में राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा की गंभीर चिंता है।
इसके अतिरिक्त, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर डिजिटल भुगतान इंटरफेस पर भारतीयों की निर्भरता पर प्रकाश डाला गया है जहां ऑनलाइन माध्यम से यूटिलिटी बिलों और ऑनलाइन खरीद और पेमेंट आम हो गया है।
"इससे टैक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता है और इस प्रकार यह बड़ा डेटा जनरेट करता है। इस प्रकार, डेटा वर्तमान स्थिति में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
इस स्थिति के तहत, रिस्पोंडेंट नंबर 10 और रिलायंस जियो के बीच उपरोक्त सौदे से इसके डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स क्षेत्र में संचालन में तेजी आने की सूचना है।
याचिका के अंश
उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने कहा है कि व्हाट्सएप के हाथों बैंकिग की जानकारी और भुगतान डेटा की इस अनियमित पहुंच का मतलब होगा लाखों भारतीय बैंक खातों और पासवर्ड से समझौता करना।
इस मुद्दे की तात्कालिकता की ओर इशारा करते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह उचित है कि व्हाट्सएप को अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि "नियामक और बैंक भी तत्काल मदद नहीं दे पाएंगे क्योंकि यह डेटा संसाधित और देश से बाहर संग्रहीत है।
याचिकाकर्ता के लिए श्री कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री दीपक प्रकाश, श्री यासिर रऊफ, सुश्री.सुना जैन और श्री गौरव शर्मा (एओआर) उपस्थित हुए।