किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के बावजूद कोई उसके प्रभाव से कब बच सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 'नॉन एस्ट फैक्टम' की याचिका पर स्पष्टीकरण दिया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अगस्त 2023) को दिए गए एक फैसले में नॉन एस्ट फैक्टम की सफल याचिका के लिए आवश्यकताओं को समझाया।
नॉन एस्ट फैक्टम की दलील एक लैटिन कहावत है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "यह विलेख नहीं है"। यह अनुबंध कानून में उपलब्ध एक बचाव है, जो किसी व्यक्ति को उस दस्तावेज़ के प्रभाव से बचने की अनुमति देता है, जिसे उसने निष्पादित/हस्ताक्षरित किया होगा।
अदालत ने कहा कि डीड के निष्पादक या हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नॉन एस्ट फैक्टम की याचिका यह दलील देने के लिए ली जा सकती है कि उक्त दस्तावेज अमान्य है क्योंकि इसके निष्पादक/हस्ताक्षरकर्ता ने इसे निष्पादित/हस्ताक्षर करते समय इसके चरित्र के बारे में गलती की थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि नॉन एस्ट फैक्टम की एक सफल याचिका के लिए निम्नलिखित आवश्यकता है,
-नॉन एस्ट फैक्टम की दलील देने वाले व्यक्ति को "ऐसे व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित होना चाहिए, जो बिना किसी गलती के, अंधेपन, अशिक्षा या किसी अन्य विकलांगता के कारण विशेष दस्तावेज़ के उद्देश्य को समझने में असमर्थ हैं"।
-डिसेबीलिटी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सलाह के लिए दूसरों पर निर्भरता की आवश्यकता हो कि वे क्या हस्ताक्षर कर रहे हैं।
-"हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए जा रहे दस्तावेज़ की सामग्री की प्रकृति के संबंध में एक बुनियादी गलती की होगी", जिसमें इसके व्यावहारिक प्रभाव भी शामिल हैं।
-दस्तावेज़ हस्ताक्षर किए जाने वाले दस्तावेज़ से मौलिक रूप से भिन्न होना चाहिए।
इस मामले में हाईकोर्ट (दूसरी अपील में) ने माना था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष, न तो कोई दलील थी और न ही नॉन एस्ट फैक्टम की याचिका के संबंध में कोई मुद्दा तैयार किया गया था और इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा इसे खारिज करना उचित था।
इस निष्कर्ष से असहमत होकर, शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा,
“वादी के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि नॉन एस्ट फैक्टम की दलील स्पष्ट और सख्त शब्दों में अच्छी तरह से पेश की गई थी। वादी यह साबित करने में सक्षम थे या नहीं, यह एक अलग प्रश्न होगा, लेकिन तथ्य यह है कि इसकी वकालत की गई थी, यह स्पष्ट से कहीं अधिक है। इस प्रकार हाईकोर्ट इस निष्कर्ष को दर्ज करने में सही नहीं था कि वादी ने नॉन एस्ट फैक्टम की याचिका के संबंध में दलील नहीं दी।"
केस टाइटलः रामथल बनाम के राजमणि | 2023 लाइव लॉ (एससी) 666 | 2023 आईएनएससी 637