CBI रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है?

Update: 2023-02-28 07:48 GMT

What is CBI Remand?- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट सेसिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी जिसे अदालत ने मान लिया है।

सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था।

CBI रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है?

रिमांड का सीधा-सीधा मतलब है पूछताछ। पुलिस आपको थाने ले जाकर पूछताछ करती है. जब कहीं कोई अपराध होता है तो पुलिस संदेह के दायरे में आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। अगर उसके खिलाफ थोड़ा-सा भी सबूत होता है तो पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगती है।

सीबीआई रिमांड क्या है?

जब पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी किसी गंभीर मामले या गैर जमानती अपराध की धारा के तहत किसी आरोपी या अपराधी को गिरफ्तार करती है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को उस आरोपी या अपराधी को अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करना होता है।

ऐसे में अगर पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी को लगता है कि उसे उस आरोपी या अपराधी से संबंधित मामले में पूछताछ करनी है तो वो मजिस्ट्रेट के पास अर्जी देकर पूछताछ के लिए हिरासत की मांग कर सकती है।

ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो पुलिस या जांच एजेंसी की अर्जी को स्वीकार करे या न करे। अगर कोर्ट पुलिस या जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार कर आरोपी से पूछताछ के लिए दो दिन या पांच दिन की हिरासत दे देता है तो इसे ही पुलिस रिमांड या जो भी जांच एजेंसी है जैसे सीबीआई, तो उसे सीबीआई रिमांड कहते हैं।

जब जांच एजेंसी कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी डालती है तो उसे कोर्ट को रिमांड की वजह बतानी होती है। इसके साथ ही कितने दिनों की रिमांड चाहिए ये भी बताना होता है। कई बार कोर्ट की ओर से जितने दिनों की मांग की जाती है उसे कम भी किया जाता है और कई बार यह मांग खारिज भी कर दी जाती है।

पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद या तो पुलिस दोबारा रिमांड मांगती है या जरूरत न होने पर मजिस्ट्रेट या जज उस आरोपी या अपराधी को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं.

आरोपी को कितने दिनों की रिमांड पर लिया जा सकता है?

किसी केस में पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी की अर्जी पर जज संतुष्ट होते हैं तो अदालत में पेशी के बाद 14 दिनों तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा सकता है। सीधे-सीधे कहें तो कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की रिमांड दी जा सकती है। कुछ विशेष मामलों में रिमांड बढ़ाकर 30 दिन भी किया जा सकता है.

रिमांड पर लिए जाने के बाद अगर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और इस दौरान कुछ नए फैक्ट सामने आए तो और दोबारा पूछताछ की जरूरत महसूस हुई तो ऐसा गिरफ्तारी के 14 दिनों के अंदर ही किया जा सकता है।

 क्या 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद भी जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है?

14 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद भी जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है लेकिन इसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेती होती है। मंजूरी के बाद जांच एजेंसी आरोपी से जेल में पूछताछ कर सकती है।


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