"हम बहुत नाखुश हैं": सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र ने चयन सूची को नजरअंदाज कर प्रतीक्षा सूची से एनसीएलटी/ आईटीएटी में नियुक्तियां कीं
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने से संबंधित मामले में केंद्र सरकार की आलोचना जारी रखी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में नियुक्तियों के तरीके के लिए सरकार से नाखुशी व्यक्त की।
पीठ ने कहा कि केंद्र ने खोज-सह-चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में से कुछ नामों को "चेरी-पिक" किया और चयन सूची में नामों की अनदेखी करते हुए प्रतीक्षा सूची से कुछ नाम उठाए थे।
"मैंने एनसीएलटी की चयन सूची देखी है। चयन समिति ने 9 न्यायिक सदस्यों और 10 तकनीकी सदस्यों की सिफारिश की है। नियुक्ति पत्र में 3 नामों को चयन सूची से और अन्य को प्रतीक्षा सूची से चेरी पिक का संकेत देते हैं, चयन सूची में अन्य को अनदेखा करते हैं। सेवा कानून में, आप चयन सूची की अनदेखी करके प्रतीक्षा सूची में नहीं जा सकते। यह किस तरह की नियुक्ति है?", भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने अटॉर्नी जनरल से पूछा।
सीजेआई ने कहा कि आईटीएटी के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत नामों के साथ भी यही समस्या थी।
"जिस तरह से चीजें चल रही हैं और निर्णय लिए जा रहे हैं उससे हम बहुत नाखुश हैं। हम साक्षात्कार आयोजित करने के बाद लोगों का चयन करते हैं और सरकार कहती है कि हम उन्हें नहीं चुन सकते। मैं एनसीएलटी के लिए चयन समिति का भी हिस्सा हूं। हमने न्यायिक सदस्यों के लिए 534 और तकनीकी सदस्यों के लिए 400 से अधिक लोगों का साक्षात्कार किया है। उसमें से, हमने 10 न्यायिक सदस्यों की सूची और 11 तकनीकी सदस्यों की सूची दी है। न्यायिक सदस्यों की सूची में से, उन्होंने 1,3,5, 7 का चयन किया और फिर प्रतीक्षा सूची के लिए चले गए", सीजेआई ने कहा।
सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने COVID के दौरान नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए विस्तृत अभ्यास किया और सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं।
"हमने देश भर में यात्रा की। हमने बहुत समय बिताया। कोविड के दौरान, आपकी सरकार ने हमसे जल्द से जल्द साक्षात्कार आयोजित करने का अनुरोध किया। हमने इतना समय बर्बाद किया", सीजेआई ने नाराज़गी व्यक्त की।
सीजेआई ने बताया कि नवीनतम नियुक्ति आदेशों के अनुसार, न्यायिक सदस्यों को प्रभावी रूप से केवल एक वर्ष का कार्यकाल मिलेगा।
सीजेआई ने पूछा, "कौन सा जज इस नौकरी में एक साल के लिए शामिल होने जाएगा?"
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि सरकार को समिति द्वारा अनुशंसित नामों को स्वीकार नहीं करने का अधिकार है। लेकिन इस दलील को बेंच ने सराहा नहीं।
सीजेआई ने कहा,
"हम कानून के शासन का पालन करने वाले लोकतांत्रिक देश हैं। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।"
न्यायमूर्ति नागेश्वर राव ने कहा,
"अगर सरकार के पास अंतिम शब्द है तो प्रक्रिया की पवित्रता क्या है? चयन समिति नामों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया करती है।"
न्यायमूर्ति राव ने बताया कि टीडीसैट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एनसीडीआरसी के लिए चयन समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "एनसीडीआरसी में भी सिफारिशें की गईं, सूची को छोटा कर दिया गया और नियुक्तियां की गईं।"
न्यायमूर्ति राव ने कहा कि मद्रास बार एसोसिएशन के मामलों में निर्णय ने निर्देश दिया था कि सरकार को 3 महीने के भीतर सिफारिशों को मंज़ूरी देनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चयन सूची समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची को शामिल किया गया था।
पीठ की प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास यह कहने के निर्देश हैं कि सरकार पुनर्विचार के लिए तैयार है।
"मेरे पास सरकार से निर्देश है कि हम पुनर्विचार के लिए तैयार हैं", एजी ने कहा।
मद्रास बार एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने कहा कि एनसीएलटी और आईटीएटी के लिए नवीनतम नियुक्ति आदेशों में उल्लेख है कि नियुक्तियां "अगले आदेश तक" हैं। इसका मतलब है कि सदस्यों का कार्यकालकिसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। दातार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एक "परेशान करने वाली प्रवृत्ति" है, जिसे न्यायालय द्वारा रोकने की आवश्यकता है।
अटॉर्नी जनरल ने माना कि शब्द "सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक" होने चाहिए थे क्योंकि ट्रिब्यूनल एक्ट की वैधता अब चुनौती के अधीन है।
"यह सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक होना चाहिए था, जिसे शामिल किया जाना चाहिए था", एजी ने कहा।
सीजेआई ने एजी से कहा, "श्रीमान एजी अगर आप अदालत से आदेश मांगे बिना कुछ कर सकते हैं तो हमें खुशी है।" सीजेआई ने कहा कि सदस्यों की नियुक्ति ही एकमात्र समाधान है।
अटॉर्नी जनरल ने पीठ को आश्वासन दिया कि नियुक्तियां दो सप्ताह के भीतर की जाएंगी और यदि नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तो ठोस कारण बताए जाएंगे।
सीजेआई ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, "हम आपको दो सप्ताह का समय दे रहे हैं। नियुक्तियों के लिए एक व्यापक योजना के साथ आइए।"
पिछली सुनवाई
पिछले अवसर पर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी, जिसे कोर्ट ने "अदालत द्वारा हटाए गए प्रावधानों की वर्चुअल प्रतिकृति" करार दिया था।
"इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं! कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? आपने कहा था कि कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? कहां हैं नियुक्तियां?", सीजेआई ने शुरुआत में कहा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "न्यायाधिकरण अधिनियम वस्तुतः मद्रास बार एसोसिएशन में इस न्यायालय द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों की प्रतिकृति है।"
न्यायमूर्ति नागेश्वर राव, जिन्होंने पिछले दो मद्रास बार एसोसिएशन के फैसले लिखे थे, ने सॉलिसिटर जनरल से जानना चाहा कि नियुक्तियां अदालत द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों के अनुरूप क्यों नहीं की गई हैं।
6 अगस्त को पहले की सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने ट्रिब्यूनल की रिक्तियों का एक चार्ट पढ़ा था और देखा था कि न्यायालय को यह आभास हो रहा है कि नौकरशाही नहीं चाहती कि ट्रिब्यूनल कार्य करें।
सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से रिक्तियों को समय पर भरने के संबंध में "स्पष्ट रुख" बनाने के लिए कहा था। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि अगर स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो वह सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अदालत के समक्ष तलब करेगी, और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यह आभास हो रहा है कि नौकरशाही नहीं चाहती कि ये निकाय काम करें।
"बहुत खेदजनक स्थिति।" सीजेआई ने टिप्पणी की थी।
पीठ ने निम्नलिखित दलीलों पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की:
मद्रास बार एसोसिएशन और जयराम रमेश द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गईं।
• डीआरटी जबलपुर में पीठासीन अधिकारी की उपलब्धता के अभाव के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जबलपुर के अधिकार क्षेत्र को ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ को स्थानांतरित और संलग्न करने की केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती को 6 सप्ताह टालने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एमपी
राज्य बार काउंसिल द्वारा याचिका
• अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में न्याय के हित में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के गठन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर और जल्द से जल्द निर्देश देने की मांग की गई है।
• अमरजीत सिंह बेदी द्वारा सेबी अधिनियम द्वारा अनिवार्य तकनीकी सदस्य के बिना प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के कामकाज को चुनौती देने और एक तकनीकी सदस्य की तत्काल नियुक्ति के लिए निर्देश की मांग करने वाली याचिका। याचिका में यह घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि सेबी अधिनियम 1992 की धारा 151 (2) (बी) के तहत एसएटी के कामकाज के लिए एसएटी में एक तकनीकी सदस्य की उपस्थिति एक आवश्यक विशेषता है
• रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 और दिल्ली रियल एस्टेट नियम 2016 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका। चुनौती के तहत प्रावधान रियल एस्टेट अधिनियम की धारा 22 (ए) और 46 (ए) (बी) और दिल्ली रियल एस्टेट नियम के नियम 17(3), 18, 25(3), 26(बी) हैं । याचिका में 2016 के अधिनियम की धारा 22 के तहत दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिल्ली और चंडीगढ़ में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और एक सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली 24 मई 2021 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है।
केस: स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश बनाम भारत संघ, अमित साहनी बनाम भारत संघ, अमरजीत सिंह बेदी बनाम भारत संघ, दिल्ली बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम राजीव गाबा और अन्य।