सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम सिंह को बरी करने के फैसले को चुनौती देने पर नोटिस जारी किया

Update: 2025-01-03 07:22 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एसएलपी में नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी करने के आदेश को चुनौती दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। इसे शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अन्य लंबित अपील के साथ जोड़ दिया, जिसने भी बरी किए जाने को चुनौती दी।

2002 में मैनेजर रंजीत सिंह की 4 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि बाबा राम रहीम को संदेह था कि मृतक एक गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे था, जिसमें डेरा प्रमुख की महिला अनुयायियों के यौन शोषण के मामलों को उजागर किया गया था।

CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने खंडपीठ को बताया कि इससे पहले जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मृतक के पिता शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील में नोटिस जारी किया था।

इस पर विचार करते हुए सीजेआई ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"जस्टिस त्रिवेदी की पीठ द्वारा पारित आदेश की दिनांक 9.9.24 की कार्यालय रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया, नोटिस जारी करें और एसएलपी सीआरएल नंबर 012607/2024 के साथ टैग करें, एसएलपी को जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।"

अब मामले की सुनवाई जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष होगी।

केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम बाबा गुरमीत सिंह @ महाराज बाबा गुरमीत सिंह @ बाबा सिंह डायरी नंबर 48506-2024

Tags:    

Similar News