WB में आवासीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर बैन के खिलाफ भाजपा की याचिका खारिज की

Update: 2019-02-11 12:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के पश्चिम बंगाल संगठन की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि, बोर्ड ने इस आदेश के जरिए राज्य में आवासीय क्षेत्रों के पास बाइक और लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था।

सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, "आप वर्ष 2013 के एक आदेश को चुनौती दे रहे हैं?" इसके जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, "हां, लेकिन यह हर साल लागू किया जाता है। इससे पहले पीठ ने हमारी एक अपील को निपटाते हुए कहा था कि हम अपेक्षित अनुमति प्राप्त करें।"

लेकिन इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "हम यह नहीं कह रहे कि आप देरी से आ रहे हैं ... लेकिन बच्चे इस समय के आसपास अपनी परीक्षा लिख ​​रहे हैं।" वहीं रोहतगी ने जवाब दिया, "हां, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लेकिन ऐसा ही है। यह वह समय भी है जब हमें अपनी रैलियां और जनसभाएं (मई में होने वाले आम चुनाव) करनी होती हैं ... अगर हम इसे एक 'मैदान' में करते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी।" रोहतगी ने कहा कि 19 (1) (ए) के तहत कुछ संतुलन होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि वो इसमें दखल नहीं देंगे और जब वो इसे खारिज करने वाले ही थे कि वरिष्ठ वकील ने याचिका को वापस लेने की इच्छा जताई जिसमें "कुछ संतुलन साधने" के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात की गई। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, "यदि आप वापस लेना चाहते हैं, तो इसे वापस ले लें। लेकिन हम आपको उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं।"

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