उद्धव बनाम शिंदे: 'शिवसेना किसकी' मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दी गईं दलीलें पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) के बीच शिवसेना (Shiv Sena) राजनीतिक दल के भीतर दरार से उत्पन्न विवाद से संबंधित मामलों में प्रारंभिक दलीलें सुनीं।
एक घंटे से अधिक समय तक दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए सीनियर वकीलों को सुनने के बाद पीठ ने मामले को सुनवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी।
कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे (जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश हुए) को अधिक स्पष्टता से साथ लिखित प्रस्तुतियां फिर से तैयार करने के लिए कहा।
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ अयोग्यता कार्यवाही, अध्यक्ष के चुनाव, पार्टी व्हिप की मान्यता के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा चुनाव चिह्न ( आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत ईसीआई द्वारा 'असली शिवसेना' के रूप में मान्यता की मांग करते हुए कार्यवाही शुरू की गई।
सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की पीठ ने 20 जुलाई को कहा था कि शिवसेना दरार के संबंध में दायर याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है।
सीजेआई एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे उन मामलों में उत्पन्न होते हैं जिनके लिए एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता हो सकती है।
हालांकि, सीजेआई ने स्पष्ट किया कि वह तुरंत पीठ का गठन नहीं कर रहे हैं और पार्टियों को पहले प्रारंभिक मुद्दों के साथ आना चाहिए।
उद्धव गुट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने तर्क दिया कि विद्रोही समूह ने चीफ व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें दसवीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूची के पैरा 4 के तहत सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है।
सिब्बल ने कहा,
"यहां, उन्हें (शिंदे समूह) पार्टी की बैठक के लिए बुलाया गया था, वे सूरत गए और फिर गुवाहाटी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा, अपना व्हिप नियुक्त किया। उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। वे मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है।"
एकनाथ शिंदे की ओर से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल में कोई विभाजन नहीं है, बल्कि इसके नेतृत्व पर विवाद है, जिसे दलबदल के दायरे में नहीं आने वाला "अंतर-पक्षीय" विवाद कहा जा सकता है।
आगे कहा,
"अगर किसी पार्टी के भीतर एक नेता बनाम पार्टी छोड़ने वाले लोगों के समूह के खिलाफ एक पार्टी के भीतर विद्रोह होता है, तो दलबदल विरोधी कानून केवल उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है।"
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर अंकुश लगाने और बहुमत के सदस्यों को पार्टी के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोकने के लिए 10 वीं अनुसूची का "दुरुपयोग" किया जा सकता है।
कोर्ट रूम एक्सचेंज
क्या सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता की कार्यवाही तय कर सकता है?
उद्धव गुट ने आरोप लगाया है कि स्पीकर उनके द्वारा की गई अयोग्यता की शिकायतों पर "मजे से बैठे हैं", यहां तक कि नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं।
इस पहलू पर टिप्पणी करते हुए साल्वे ने कहा,
"भारत में स्पीकर पर हमेशा सवालिया निशान उठता रहा है। यह कहना कि एक स्पीकर जिसे बहुमत से चुना गया है, से सभी अधिकार छीन लिए जाने चाहिए और इस न्यायालय को अयोग्यता का फैसला करना चाहिए, अभूतपूर्व है।"
उन्होंने दावा किया कि रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।
सीजेआई ने बताया कि शिंदे समूह ने सबसे पहले उप सभापति द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उनका तर्क था कि स्पीकर को हटाने का नोटिस लंबित है, इसलिए पहले नबाम रेबिया के फैसले को देखते हुए निर्णय लिया जाना है।
सीजेआई ने कहा,
"आप यहां पहले आए थे। और उस याचिका का विचार कर्नाटक के फैसले के विपरीत था। जहां हमने कहा था कि पहले हाईकोर्ट से संपर्क किया जाना चाहिए। सही या गलत हमने कुछ राहत दी और अब आप आते हैं और कहते हैं कि हम फैसला नहीं कर सकते?"
साल्वे ने जवाब दिया कि शिंदे गुट ने पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है और किसी को यह तय करना है। हालांकि, न्यायालय को केवल इसलिए निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करना क्योंकि किसी को अध्यक्ष पर "भरोसा" नहीं है, कुछ मिसाल का समर्थन नहीं है।
CJI ने पूछा,
"अगर कल अयोग्यता याचिका स्पीकर के सामने दायर की जाती है, और 4 या 5 लोग स्पीकर के खिलाफ नोटिस भेजते हैं कि स्पीकर फैसला नहीं कर सकता।"
साल्वे ने जवाब दिया,
"मैं उन मुद्दों में नहीं जा रहा हूं। नबाम रेबिया कोर्ट में उन चिंताओं पर विचार किया गया। जब तक हमारे पास स्पीकर का फैसला नहीं है कि मैंने सदस्यता छोड़ दी है, मेरे बचाव को ध्वस्त करने का सवाल नहीं उठेगा। हम किसी विभाजन या विलय पर बहस नहीं कर रहे हैं। हमारा तर्क सरल है, हमने सदस्यता नहीं छोड़ी है।"
उद्धव गुट का तर्क
उद्धव गुट के लिए सिब्बल और सिंघवी ने तर्क दिया कि विद्रोही समूह ने चीफ व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें दसवीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूची के पैरा 4 के तहत सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनका किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ है।
सिब्बल ने कहा कि पैरा 4 एक पार्टी के 2/3 सदस्यों को किसी अन्य पार्टी के साथ विलय या एक नई पार्टी के गठन की अनुमति देता है।
आगे कहा,
"अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2/3 यह नहीं कह सकते कि वे मूल राजनीतिक दल हैं। पैरा 4 (दसवीं अनुसूची का) इसकी अनुमति नहीं देता है। वे (शिंदे समूह) तर्क दे रहे हैं कि वे मूल पार्टी हैं। यह अनुमति नहीं है। वे चुनाव आयोग के सामने स्वीकार करें कि बंटवारा हुआ है।"
सिंघवी ने कहा,
"उनके पास एकमात्र बचाव विलय है और वे इसका दावा नहीं कर रहे हैं।"
सीजेआई ने पूछा,
"आपके अनुसार, उन्हें भाजपा पार्टी में विलय करना होगा या उन्हें एक नई पार्टी बनानी होगी और चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करना होगा?"
सिब्बल ने जवाब दिया,
"यही एकमात्र संभव है।"
उन्होंने 10वीं अनुसूची में "मूल राजनीतिक दल" की परिभाषा का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सदन के एक निर्वाचित सदस्य को उस राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा, यदि कोई हो, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया।
उन्होंने कहा कि वे (शिंदे समूह) दलबदलू हैं, यह उनके आचरण से संबंधित होगा जब उन्होंने पहली बार पार्टी की सदस्यता छोड़ी थी। इस प्रकार, बाद की सभी कार्यवाही- अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का चुनाव, सदन बुलाना आदि अवैध होंगे।
सिब्बल ने आग्रह किया,
"यदि ये सभी अवैध हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के निर्णय अवैध हैं, शुरू से ही शून्य हैं, जो लोगों की नियति को प्रभावित कर रहे हैं। यह मामले की तात्कालिकता है।"
कर्नाटक विधानसभा मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता छोड़ने का अनुमान आचरण से लगाया जा सकता है।
सिब्बल ने कहा,
"यहां, उन्हें (शिंदे समूह) पार्टी की बैठक के लिए बुलाया गया था, वे सूरत गए और फिर गुवाहाटी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को लिखा, अपना व्हिप नियुक्त किया। आचरण से उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। वे मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है।"
आगे कहा,
"उनका तर्क है कि उनके पास बहुमत है। लेकिन बहुमत को दसवीं अनुसूची द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। विभाजन का कोई भी रूप दसवीं अनुसूची का उल्लंघन है।"
इसके बाद उन्होंने दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(बी) का हवाला दिया जो आधिकारिक व्हिप के उल्लंघन में मतदान के कारण अयोग्यता से संबंधित है।
आगे कहा,
"व्हिप राजनीतिक दल और विधायक दल के बीच की कड़ी है। व्हिप होने का विचार, एक बार आपके चुने जाने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपको राजनीतिक दल से जोड़ने वाली जड़ टूटती नहीं है। वे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और यह संबंध केवल इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि वे कहते हैं कि वे विधायिका में बहुमत हैं।"
एडवोकेट्स ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के लिए किए गए अनुरोध पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का भी विरोध किया।
सिब्बल ने कहा,
"उनका हर कार्य पैरा 2(1)(ए) का उल्लंघन करता है, स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। यही कारण है कि वे कहते हैं कि वे ईसीआई में जाना चाहते हैं। ईसीआई यहां क्या करेगा? यदि आप अयोग्य हैं, तो आप चुनाव आयोग नहीं जा सकते। चुनाव आयोग फैसला नहीं कर सकता है।"
एकनाथ शिंदे का तर्क
दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की ओर से पेश साल्वे ने तर्क दिया कि दलबदल विरोधी कानून उन नेताओं के लिए हथियार नहीं है, जिन्होंने अपने सदस्यों को "लॉक" करने के लिए संख्या खो दी है। भारत में हम कुछ नेताओं के साथ राजनीतिक दल को भ्रमित करते हैं।"
साल्वे ने उदाहरण दिया कि यदि पार्टी का कोई सदस्य मुख्यमंत्री का परिवर्तन चाहता है, तो वह पार्टी विरोधी नहीं है, वह "अंतर-पार्टी" है।
आगे कहा,
"अगर बड़ी संख्या में विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं, तो वे यह क्यों नहीं कह सकते कि नए नेतृत्व की लड़ाई होनी चाहिए?"
CJI ने तब साल्वे से पूछा कि क्या कोई सदस्य यह कहकर नई पार्टी बना सकता है कि नेता उनसे नहीं मिले।
साल्वे ने जवाब दिया,
"मैं पार्टी के भीतर हूं। मैं पार्टी के भीतर एक असंतुष्ट सदस्य हूं।"
जारी रखा,
"मैं शिवसेना का हिस्सा हूं। पार्टी के भीतर, लोकतंत्र होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल के भीतर दो समूह हैं। यह 1969 में कांग्रेस में हुआ था। हम सभी एक ही राजनीतिक दल हैं लेकिन सवाल है कि राजनीतिक दल का नेता कौन है। यह कहने का कोई निर्णय नहीं है कि आपकी सदस्यता इसलिए खाली हुई है क्योंकि आप बैठक के लिए नहीं आए।"
CJI ने तब पूछा कि शिंदे गुट का चुनाव आयोग से संपर्क करने का क्या उद्देश्य है?
साल्वे ने जवाब दिया कि उद्धव के सीएम पद से इस्तीफे के बाद कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए और बीएमसी चुनाव भी करीब आ रहे हैं।
शिंदे खेमे की ओर से पेश सीनियर एडवो ट महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि नई सरकार इसलिए नहीं आई क्योंकि मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट में हार गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
आगे कहा,
"यदि कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट लेने से इनकार करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसके पास बहुमत नहीं है।"
उन्होंने कहा कि नई सरकार ने एक प्रतियोगिता के बाद स्पीकर का चुनाव किया है। पूर्ण सदन का निर्णय न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता। संवैधानिक और कानूनी रूप से चुने गए अध्यक्ष को निर्णय लेने दें।
राज्यपाल की ओर से तर्क
महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या 10वीं अनुसूची का पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर अंकुश लगाने और बहुमत के सदस्यों को पार्टी के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोकने के लिए "दुरुपयोग" किया जा सकता है।
उन्होंने पूछा,
"क्या दसवीं अनुसूची को अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना जा सकता है, अगर यह पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।"
उन्होंने राजेंद्र सिंह राणा के मामले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत पहली बार में मुद्दों का फैसला नहीं कर सकती है। यह स्पीकर के निर्णय की समीक्षा कर सकता है और फिर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।
आगे कहा,
"मणिपुर मामले में भी, न्यायालय ने एक समय-सीमा दी थी क्योंकि स्पीकर निर्णय नहीं कर रहा था। यह कहना कानून का सही प्रस्ताव नहीं है कि यह न्यायालय अयोग्यता के मुद्दे को पहली बार में तय कर सकता है।"
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए 11 जुलाई को कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति का आदेश जारी है।
27 जून को, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने बागी विधायकों के लिए डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
हाल ही में, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले को पार्टी के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।