हमने कहा था कि हम तत्काल सुनवाई नहीं कर रहे हैं: उदयपुर फाइल्स फिल्म के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने फिल्म उदयपुर फाइल्स के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और उसने तत्काल सुनवाई से तभी इनकार किया था जब कल यानी बुधवार को इस मामले का उल्लेख किया गया था।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दोपहर 1 बजे जस्टिस सुधाशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मौखिक रूप से मामले का उल्लेख किया और कहा कि अदालत द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करने की खबरों के कारण दिल्ली हाईकोर्ट फिल्म की रिलीज़ के खिलाफ जमीयत की याचिका पर आदेश पारित करने में अनिच्छा दिखा रहा है।
सिब्बल ने कहा,
"मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझसे पूछा कि यहां एक मामला लंबित है। उस पर न तो सुनवाई हुई और न ही उसे सूचीबद्ध किया गया। आपके द्वारा मौखिक टिप्पणी की गई।"
जस्टिस धूलिया ने कहा,
"हमने कहा था कि हम तत्काल सुनवाई नहीं कर रहे हैं।"
कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी।
उनका तर्क था कि यह निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन है।
बुधवार को कोर्ट ने फिल्म की निर्धारित रिलीज़ तिथि (11 जुलाई) से पहले इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और वकील से कहा कि वह अगले हफ्ते कोर्ट के दोबारा खुलने पर इस मामले का उल्लेख करें।
दिल्ली हाईकोर्ट जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर अन्य याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें फिल्म की रिलीज़ को सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बताते हुए रोकने की मांग की गई।