सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

Update: 2023-04-03 09:53 GMT

सूरत सेशन कोर्ट ने ‘सभी चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं’ टिप्पणी के मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

गांधी की दोषसिद्धि पर आज कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। हालांकि,  दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता (पूर्णेश मोदी) को नोटिस जारी किया गया है। शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

इससे पहले आज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय में अपील दायर की। अपील दो आवेदनों के साथ की गई- पहला सजा के निलंबन के लिए आवेदन, जो अनिवार्य रूप से नियमित जमानत के लिए एक आवेदन है, और दूसरा, सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन है।

अगर दूसरे आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो इस संबंध में एलएस सचिवालय की अधिसूचना जारी करने के अधीन, लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जमानत भी दी गई थी।

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