BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसला अपलोड किया, सभी राज्यपालों और हाईकोर्ट को फैसले की कॉपी भेजने का निर्देश दिया

Update: 2025-04-12 03:48 GMT
BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसला अपलोड किया, सभी राज्यपालों और हाईकोर्ट को फैसले की कॉपी भेजने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए 10 पुनः अधिनियमित विधेयकों को सुरक्षित रखने के कदम को "सच्चा" नहीं मानने के चार दिन बाद अब कोर्ट ने मामले में 415 पृष्ठों का फैसला जारी किया।

शुक्रवार रात 10.54 बजे सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक साइट पर फैसला अपलोड किया गया। 8 अप्रैल की सुबह ओपन कोर्ट में मौखिक रूप से सुनाए गए फैसले के बाद से पिछले चार दिनों से जनता इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।

संक्षेप में मामला

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों पर अपनी सहमति न देना और उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना कानून की दृष्टि से "अवैध और त्रुटिपूर्ण" है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति द्वारा उक्त दस विधेयकों पर उठाए गए किसी भी परिणामी कदम को भी कानून की दृष्टि से असंवैधानिक घोषित किया गया। न्यायालय ने घोषित किया कि दस विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के पश्चात दूसरे चरण में प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई मानी जाएगी।

न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय की एक-एक कॉपी सभी हाईकोर्ट तथा सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिवों को भेजे।

केस टाइटल: तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल एवं अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1239/2023

Tags:    

Similar News