सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंत नाथ आदि की कई FIR पर गिरफ्तारी से रोक लगाई

Update: 2021-02-09 07:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, विनोद जोस, मृणाल पांडे, जफर आगा, अनंत नाथ और परेश नाथ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उनके खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत होने पर ट्वीट/ पोस्ट करने पर कई एफआईआर दर्ज की गईं हैं।

सीजेआई एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए तय किया गया है और इस बीच, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करें।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कल के लिए मामले को पोस्ट करने के अनुरोध पर,सीजेआई ने कहा,

"हम केवल नोटिस जारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी अन्य मामले से जुड़ा हुआ है।"

इस बिंदु पर, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से इस बीच अधिकारियों को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने के लिए कहा।

सीजेआई ने एसजी से पूछा कि क्या सरकार याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है।

सीजेआई ने पूछताछ में कहा,

''हमारी जहां तक ​​बात है, मामले को कवर किया गया है।"

उन्होंने बाद में एसजी के प्रस्तुत करने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कहा कि वह बयान दे सकते हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

सीजेआई ने कहा,

"हमारे पास ये मामला दो हफ्ते बाद होगा। हम गिरफ्तारी पर रोक लगाएंगे।"

इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कारवां पत्रिका के संपादक विनोद जोस के लिए पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने केवल तथ्यों को रिपोर्ट किया और प्रस्तुत किया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का सवाल ही नहीं उठता।

रोहतगी ने पूछा,

"रिपोर्टिंग के बारे में अपराध क्या है? धार्मिक भावनाओं का सवाल कहां है?" 

बेंच ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि मामले की मेरिट पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा,

"आप जो भी वापसी की तारीख पर बहस करेंगे, हम तब तक गिरफ्तारी को रोकेंगे।"

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यूपी और एमपी राज्यों में राजद्रोह, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने आदि का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) नोएडा में और चार एफआईआर मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, मुलताई और बैतूल में दर्ज की गई।

नोएडा में प्राथमिकी दिल्ली के पास के एक निवासी द्वारा शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसने थरूर और पत्रकारों द्वारा "डिजिटल प्रसारण" और "सोशल मीडिया पोस्ट" का आरोप लगाया था, जिन्होंने दावा किया था कि एक किसान को दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी है । एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले की घेराबंदी और हिंसा में योगदान दिया गया।

शहर निवासी चिरंजीव कुमार की शिकायत पर दिल्ली में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट में, पुलिस ने कहा कि थरूर और अन्य लोगों ने मध्य दिल्ली के आईटीओ में एक प्रदर्शनकारी की मौत पर लोगों को गुमराह किया जब हजारों किसानों ने लाल किला समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश किया, जो ट्रैक्टर रैली के सहमती वाले मार्ग में नहीं था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपियों ने अपने "नकली, भ्रामक और गलत" ट्वीट के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि किसान की मौत केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई हिंसा के कारण हुई।

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