शीना बोरा हत्याकांड: ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतिम 9 महीने की मोहलत
चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए अंतिम रूप से 9 महीने का अतिरिक्त समय दिया। साथ ही अदालत ने साफ किया कि इसके बाद समय बढ़ाने की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
जस्टिस एम. एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने 16 मार्च को यह आदेश पारित किया। यह फैसला विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
अदालत ने कहा,
“मामले को देखते हुए ट्रायल पूरा करने के लिए 9 महीने का समय बढ़ाया जाता है लेकिन इसके बाद समय बढ़ाने की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।”
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी, 2025 को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी की जाए।
यह निर्देश मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।
यह मामला वर्ष 2015 में सामने आया, जब शीना बोरा की हत्या का खुलासा हुआ।
आरोप है कि उसकी हत्या उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने की थी। मामले में एक आरोपी के सरकारी गवाह बनने के बाद जांच आगे बढ़ी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच अपने हाथ में ली।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को वर्ष 2022 में यह देखते हुए जमानत दी थी कि वह लंबे समय तक हिरासत में रह चुकी हैं और ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना जताई गई।
अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट समयसीमा तय करते हुए ट्रायल को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया है।