सुप्रीम कोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच मतभेद' के मद्देनजर तेलंगाना DGP की व्यक्तिगत उपस्थिति मांगी

Update: 2024-10-02 05:08 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की तिथि को लेकर अभियोजन पक्ष और तेलंगाना के सरकारी वकील के बीच संवाद की कमी पर आश्चर्य व्यक्त किया।

अभियोजन पक्ष और सरकार के बीच मतभेद' को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

"तेलंगाना राज्य के DGP को अगली तारीख पर कार्यवाही में शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लेने के लिए उपलब्ध होना चाहिए।"

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता वट्टी जनैया यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने पिछले साल यादव द्वारा BRS से BSP में राजनीतिक बदलाव करने के बाद तेलंगाना में तत्कालीन भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित आपराधिक उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने यादव को उनके खिलाफ दर्ज 13 एफआईआर में 6 अक्टूबर, 2023 को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। सुनवाई के दौरान तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि सभी प्रासंगिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि जब उनसे दाखिल करने की विशिष्ट तिथियों के बारे में पूछा गया तो वे यह जानकारी देने में असमर्थ थीं।

न्यायालय ने इस जानकारी की कमी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के बुनियादी विवरण आसानी से उपलब्ध होने चाहिए या निर्देश देने वाले अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए। पीठ ने दर्ज किया कि यह 'अभियोजन और सरकार के बीच अलगाव' को दर्शाता है।

न्यायालय ने कहा,

"हम वास्तव में सरकारी वकील की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि आरोपपत्र दाखिल करने की संबंधित तिथियां या तो आसानी से सुलभ होनी चाहिए या निर्देश देने वाले अधिकारी को आरोपपत्र दाखिल किए जाने की सूचना दिए जाने पर आरोपपत्रों की प्रासंगिक तिथियों को एक साथ इंगित करना चाहिए था। अभियोजन और सरकारी वकील के बीच अलगाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।"

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वकील को अगली सुनवाई की तिथि से पहले सभी प्रासंगिक विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।

केस टाइटल: वट्टी जनैया बनाम तेलंगाना राज्य | अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) नंबर 12098/2023

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