सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: SCBA चुनाव नतीजों पर शिकायतों की जांच करे चुनाव समिति
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के हाल ही में हुए चुनावों की मतगणना और नतीजों को लेकर उठाई गई शिकायतों की जांच चुनाव समिति से कराने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाले छह उम्मीदवारों की अर्जियों पर न्यायिक स्तर पर विचार करने से इनकार किया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव परिणामों से जुड़ी शिकायतें पांच सीनियर एडवोकेट्स वाली चुनाव समिति के समक्ष उठाई जा सकती हैं। इस समिति की अध्यक्षता सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता कर रहे हैं।
मामले का उल्लेख किए जाने के बाद छह उम्मीदवारों की ओर से दायर अंतरिम अर्जियों पर सुनवाई हुई। इन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्यों के चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर कई तरह की कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली विसंगतियों की जांच की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की। पीठ ने कहा कि शिकायतों को पहले चुनाव समिति के समक्ष रखा जाना उचित है।
कोर्ट ने चुनाव समिति से कहा कि वह छह आवेदकों की शिकायतों के साथ-साथ इसी तरह की शिकायतें लेकर उसके समक्ष पहुंचे अन्य संबंधित लोगों की अर्जियों पर भी विचार करे।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणामों को लेकर सीधे न्यायिक हस्तक्षेप करने के बजाय शिकायतों की जांच का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव समिति पर छोड़ दिया।