सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बरी करने का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद (सांसद) प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत के इस फैसले की पटना हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।
सिंह उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी (बीपीपी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उनके सुझाव के अनुसार मतदान नहीं करने पर मार्च 1995 में छपरा में एक मतदान केंद्र के पास दो व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुकदमे को "जर्जर" और जांच को "दागदार" कहा, जो "अभियुक्त-प्रतिवादी नंबर 2 की मनमानी को दर्शाता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है और सत्तारूढ़ पार्टी का मौजूदा सांसद है।"
2008 में पटना की एक अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सिंह को बरी कर दिया था। बाद में 2012 में पटना हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। परिणामस्वरूप, पीड़ितों में से एक के भाई ने बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,
"इस प्रकार प्रभुनाथ सिंह (अभियुक्त नंबर 1) को गैर इरादतन हत्या और हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।"
मुकदमे में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को "हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का असाधारण दर्दनाक प्रकरण" कहा। कुछ खामियों में एफआईआर के मुंशी को अदालत में पेश नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण की कमी शामिल है। जांच अधिकारी जो मामले के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष की स्थिति को मजबूत करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों की जांच में लोक अभियोजक के संदिग्ध आचरण पर भी सवाल उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही आरोपी अपने अधिकांश आधारों को छिपाने में सफल रहा, जिसमें अधिकांश गवाहों को मुकर जाना भी शामिल है, लेकिन उसकी ओर से 'भारी गलती' मृतक की मां और घटना के चश्मदीद गवाह का अपहरण है। दस दिन पहले उसका बयान दर्ज होना है। इस संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जहां यह नोट किया गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष उसके बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसके बयान 'स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं थे, बल्कि दबाव और धमकी के तहत थे।'
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने को कई मामलों में गलत मानते हुए कहा,
“यह अदालत इस तथ्य से अवगत है कि अभियुक्त के अपराध को निर्धारित करने के लिए सामान्य से अलग रास्ता अपनाया जा रहा है। वर्तमान मामले के बेहद अजीब तथ्यों के कारण अदालत ऐसा करने के लिए मजबूर है...''
न्यायालय ने देखा,
“ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट मामले की संवेदनशीलता और जटिलताओं पर ध्यान देने में बुरी तरह विफल रहे। दोनों अदालतों ने टिप्पणियों और निष्कर्ष दर्ज किए जाने के बावजूद जांच के तरीके, अभियोजक की भूमिका और अभियुक्तों की मनमानी के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के आचरण पर पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रशासनिक न्यायाधीश बल्कि डिविजन बेंच द्वारा भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय लिया गया।''
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि लोक अभियोजक के आचरण से यह स्पष्ट हो गया कि वह अभियुक्तों के हित में काम कर रहा है, जिसे निचली अदालतें नोटिस करने में विफल रहीं। न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के फैसले को भी नजरअंदाज किया, जिसमें कहा गया कि मृतक की मां को डराया और धमकाया गया।
न्यायालय ने आयोजित किया,
“उन्होंने सबूतों से इस तरह से निपटने की अपनी शास्त्रीय पद्धति जारी रखी जैसे कि यह सामान्य ट्रायल था। वे औपचारिक गवाहों की जांच न करने में भी लोक अभियोजक के आचरण पर ध्यान देने में विफल रहे और यह भी कि लोक अभियोजक उचित परिश्रम और ईमानदारी के साथ अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के बजाय अभियुक्तों के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी और पुनर्विचार को खारिज करने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश, दोनों आपराधिक मामले में साक्ष्य की सराहना के संबंध में तथ्यों, कानूनी प्रक्रियाओं और कानून के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। दोनों निचली अदालतों ने प्रशासनिक रिपोर्टों और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में उन्हें इसका न्यायिक नोटिस लेना चाहिए था। वे घटना के बाद आरोपी के आचरण पर विचार करने में पूरी तरह से विफल रहे, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के मद्देनजर बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। वे आरोपियों के खिलाफ उनके अपराध के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में विफल रहे।”
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के गृह विभाग के सचिव और बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। उन्हें 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया, जिससे दी जाने वाली सजा की मात्रा पर सुनवाई की जा सके।
कोर्ट ने कहा,
“बिहार राज्य के गृह विभाग के सचिव और बिहार के पुलिस डायरेक्टर जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रभुनाथ सिंह (प्रतिवादी नंबर 2) को सीआरपीसी की धारा 235 के मद्देनजर तुरंत हिरासत में लिया जाए और सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। मामले को 1 सितंबर, 2023 को फिर से सूचीबद्ध किया जाए। उक्त तिथि पर आरोपी प्रभुनाथ सिंह (प्रतिवादी नंबर 2) को उपरोक्त उद्देश्य के लिए हिरासत में इस अदालत के समक्ष पेश किया जाए।''
केस टाइटल: हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य, 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726
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