'हॉट सीट पर रहे बिना सरकार और अदालत की आलोचना करना बहुत आसान है': सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के संबंध में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

Update: 2021-10-04 15:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता की कमी के संबंध में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की भी मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह कहते हुए कि याचिका उस धारणा के साथ शुरू होती है जो अपने आप में संदिग्ध है, कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा विभिन्न संस्थानों के डॉक्टरों से मिलकर एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है।

बेंच ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन व्यापक रूप से तैयार किया गया है, और एक मुद्दा रोगियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है।

इसलिए इस तथ्य के मद्देनज़र कि ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण से संबंधित मामलों को विशेष रूप से देखने के लिए विशेषज्ञों के एक निकाय का गठन किया गया है, बेंच ने कहा कि जांच आयोग का गठन करके समानांतर कार्यवाही करना न तो उचित है और न ही मुनासिब।

एक जांच एजेंसी या सीबीआई द्वारा जांच की प्रार्थना के संबंध में, बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का सहारा सीआरपीसी के तहत उपलब्ध उपायों के आह्वान से पहले होना चाहिए। हालांकि वर्तमान मामले में बिना ऐसा किए याचिकाकर्ता ने सीधे अनुच्छेद 32 को लागू करने की मांग की है।

बेंच ने कहा,

"आपराधिक गलती के रास्तों के संबंध में आरोप को पर्याप्त सामग्री के बिना नहीं माना जा सकता है और न ही हल्के ढंग से लगाया जा सकता है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और अदालत कार्यपालिका के डोमेन पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को पहले अन्य उपायों का पालन करने के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए भी नाराजगी जाहिर की।

"आप चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन के वितरण से संबंधित मुद्दों के लिए एक जांच आयोग का गठन करें, या इसे सीबीआई को सौंप दें। सीबीआई हमेशा अंतिम उपाय का मामला है। क्या आपने प्राथमिकी दर्ज की है? क्या आपने सीबीआई के तहत जांच की मांग करने से पहले धारा 154 के प्रावधानों को लागू किया है?"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मेधांशु त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को स्वयं ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था और जहां तक ​​इस देश के अन्य आम नागरिकों का संबंध है, मार्च-मई के महीनों में लाखों लोग मारे गए।

बेंच ने वकील की दलीलों से असहमति जताई और कहा कि हॉट सीट पर रहे बिना सरकार और यहां तक ​​कि कोर्ट की आलोचना करना बहुत आसान है।

"स्वास्थ्य के मामले में विकसित बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया के सबसे विकसित देश भी महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हॉट सीट पर रहे बिना सरकार और अदालत की आलोचना करना बहुत आसान है। इस समय, क्या हम ऐसा कानूनी पोस्टमॉर्टम करें या हम कुछ सकारात्मक करें जो हमने टास्क फोर्स के गठन में किया है।"

सीबीआई जांच के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना के संबंध में, बेंच ने कहा कि पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत उपचार लागू किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"हर कोई यहां आना चाहता है! आपको सीआरपीसी के तहत अपने उपचार का आह्वान करना चाहिए। फिर अगर आप खुद को दीवार के खिलाफ पाते हैं तो इस अदालत में आएं। अनुच्छेद 32 सीबीआई जांच को लागू करने के लिए पहले उपाय का अधिकार क्षेत्र हो सकता है।"

अधिवक्ता त्रिपाठी ने तर्क दिया कि संसदीय समिति द्वारा भी संकेत और सुझाव दिए गए थे कि संकट होगा, और उन सुझावों के विफल होने के बाद भी, जांच आयोग यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि गलती किसकी थी।

बेंच ने कहा,

"आइए समाज के लिए कुछ सकारात्मक करें जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन मामले में किया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम भविष्य की आकस्मिकताओं के मामलों के लिए सुसज्जित हों। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान अधिकार क्षेत्र के माध्यम से हस्तक्षेप किया। इस समय जब देश एक संकट से निपट रहा है,हमें स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सकारात्मक करना चाहिए और हाथों पर बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रहे अधिकारियों को हतोत्साहित करने से सावधान रहना चाहिए।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"कभी-कभी पीआईएल में 'पी' जनता से परे अन्य हितों में चला जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारी अदालत एक जनहित याचिका में अन्य पी को आगे बढ़ाने के लिए एक साधन बने।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा,

"दोषी ठहराना आसान है। जो लोग आज सरकारी अस्पतालों में हैं। इसलिए मरीजों की मौत हो जाती है और डॉक्टरों को पीटा जाता है, जैसे कि यह कहना कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जिम्मेदार है। यहां तक ​​कि यह मानकर भी कि वह है, जवाब हमला नहीं है। कभी-कभी सभी संभावित सुविधाओं के साथ भी मौत हो जाती है"

वर्तमान याचिकाकर्ता ने न्यायालय से निम्नलिखित दो राहतें मांगी थीं :

• सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन

• महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता की कमी के संबंध में सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच।

केस: नरेश कुमार बनाम भारत संघ |डब्लू पी (सी ) संख्या.404/2021

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