सुप्रीम कोर्ट ने वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर आईपीसी और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर रद्द की

Update: 2022-03-10 07:20 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसके समक्ष वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे में किए गए सबमिशन के आधार पर उस प्राथमिकी को खारिज कर दिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(एस), 3(2)(वीए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान देते हुए, जिसमें खुलासा किया गया था कि एक गलतफहमी थी और वास्तव में, आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी नहीं की थी, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा -

"जब हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) द्वारा अपने हलफनामे में जो कहा गया है, जिस पर एक संदर्भ दिया गया है, उस पर विचार करने के बाद, अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति देने में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। और यह कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।"

हलफनामे का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया जा रहा है -

" 2. मैं कहता हूं कि अभिसाक्षी अधिक शिक्षित व्यक्ति नहीं है। अभिसाक्षी ने टाइपिस्ट (जो शिकायत टाइप कर रहा था) को शिकायत में जातिवादी शब्द टाइप करने के लिए नहीं कहा था। यह अनजाने में टाइपिस्ट द्वारा जोड़ा गया था। वास्तव में, मैं23.03.2021 को पीने के पानी के लिए मनोज गोयल और अजय गोयल की दुकान के सामने स्थित हैंडपंप पर आया था।मैंने पानी पी लिया और शांति से चला गया। बाद में कुछ बाजार के लोगों ने मुझे बताया कि मनोज गोयल और अजय गोयल तो मेरे विरुद्ध जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जब मैं वहां पानी पीने गया।

3. मैं कहता हूं कि मैंने हापुड़ बाजार वालों के उकसाने के बाद मनोज गोयल और अजय गोयल के खिलाफ थाना हापुड़ नगर, जिला में शिकायत दर्ज कराई थी।

4. मेरा कहना है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभिसाक्षी ने मनोज गोयल और अजय गोयल से मुलाकात की।उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है और कुछ लोग मेरे और उनके बीच लड़ाई करना चाहते हैं।

5. मैं कहता हूं कि मनोज गोयल और अजय गोयल के खिलाफ बाजार वालों ने झूठी बातें कही हैं। आम मित्रों और शुभचिंतकों के हस्तक्षेप के बाद, अभिसाक्षी और मनोज गोयल, अजय गोयल के बीच की गलतफहमी को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं बचा।"

01.04.2021 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। 09.04.2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (एस), 3 (2) (वीए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता ("सीआरपीसी") की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, जिसे 26.08.2021 को खारिज कर दिया गया।

आपराधिक शिकायत के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि 31.03.2021 को दोपहर में, जब शिकायतकर्ता सार्वजनिक नल पर अपने हाथ और मुंह धो रहा था, तो उनकी दुकान पर खड़े आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और जातिवादी टिप्पणी की। उसके जांच की गई और चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, शिकायतकर्ता ने कहा था कि चार्जशीट में दर्शाए गए तरीके से घटना नहीं हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करने का निर्णय लिया।

केस : मनोज अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। 2021 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8242

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News