कोरोना : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा, सरकार को काम करने दें

Update: 2020-03-23 09:09 GMT

कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कोरोना के खिलाफ सरकार की कोशिशों की तारीफ की। पीठ ने कहा, " सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके आलोचक तक यही कह रहे हैं। उन्हें काम करने दीजिए।

दरअसल याचिका में कहा गया था कि कोरोना टेस्ट करने के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को निर्देश जारी किया जाए। साथ ही देश भर में धार्मिक स्थानों को बन्द कर दिया जाए ताकि इन जगहों पर आवाजाही बंद हो सके।

लेकिन पीठ ने इस पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस संबंध में याचिकाकर्ता राज्य सरकारों को ज्ञापन दे सकती हैं और सरकारें इन बिंदुओं पर भी गौर करें।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

" हमें बताया गया है कि सरकार इस मुद्दे पर काफी सक्रिय है और इस मामले में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। हर आदमी कह रहा है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से अच्छा काम कर रही है।सरकार को काम करने दें।"

इसके साथ ही अदालत ने याचिका को सरकार को सौंप दिया और विचार करने को कहा। 

कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर इसका मुकाबला करने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

इस जनहित याचिका के माध्यम से भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध केंद्रों को बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी।

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