सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

Update: 2023-09-22 06:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मामला संवेदनशील नीतिगत मुद्दों से संबंधित है और इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

याचिकाकर्ता सुनील अह्या व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष जोर देकर कहा कि 'सोर्स कोड' ईवीएम के दिमाग की तरह है और इसलिए इसका ऑडिट करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक डोमेन में स्रोत कोड की कोई औपचारिक ऑडिट रिपोर्ट मौजूद नहीं है और यहां तक ​​​​कि जब उन्होंने इसके लिए आरटीआई आवेदन दायर किया तो भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) उन्हें यह प्रदान नहीं कर सका। वास्तव में, उन्होंने कहा कि उन्होंने ईसीआई को तीन अभ्यावेदन दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

याचिकाकर्ता ने इस तरह की ऑडिटिंग को "लोकतंत्र के अस्तित्व" के लिए आवश्यक बताते हुए पीठ से उनकी याचिका पर विचार करने का आग्रह किया।

पीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा ऑडिट पहले से ही मौजूद हैं। सीजेआई ने कहा-

" जब भी हम सुप्रीम कोर्ट में कोई नया आवेदन डालते हैं तो हमें सिक्योरिटी ऑडिट से गुजरना पड़ता है... कुछ नहीं हो सकता। निश्चिंत रहें, मानक दिशानिर्देश हैं।"

" कौन से मानक दिशानिर्देश? वे सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं। "

सीजेआई ने इस मौके पर रेखांकित किया कि ऐसी चीजें सार्वजनिक डोमेन में प्रदान नहीं की जा सकतीं क्योंकि बेईमान तत्वों द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा-

" अगर मैं ई-फाइलिंग का सोर्स कोड सार्वजनिक करना शुरू कर दूं तो कौन जानता है कि इसे कौन हैक कर पाएगा। "

जबकि याचिकाकर्ता ने अपनी दलील दोहराई और कहा, " हम एक ईवीएम में मतदान कर रहे हैं जहां ईवीएम प्रणाली के दिमाग का ऑडिट नहीं किया जा रहा है।"

अदालत ने अंततः जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है और ऐसे नीतिगत मुद्दों पर अदालत कोई निर्देश जारी करने की इच्छुक नहीं है, जिसकी मांग की गई है।

पीठ ने आगे कहा,

" याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए इस अदालत के समक्ष कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है कि ईसीआई ने अपने संवैधानिक जनादेश के उल्लंघन में काम किया है... यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि ईसीआई अपने जनादेश को पूरा नहीं कर रहा है। "

केस टाइटल: सुनीत अह्या बनाम भारत निर्वाचन आयोग | डब्ल्यूपी(सी) नंबर 826/2023 पीआईएल-डब्ल्यू

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