सुप्रीम कोर्ट में याचिका : मुंबई नगर निगम द्वारा रिक्लेम्ड भूमि की लैंडस्केपिंग हेतु रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुंबई कोस्टल रोड के पुनर्निर्मित क्षेत्रों पर लैंडस्केपिंग और रखरखाव कार्य के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) को रद्द करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रकार का कार्य सौंपने पर रोक लगाने की भी मांग की है।
मामला सोमवार को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई टल गई।
यह जनहित याचिका जिपनेश नरेंद्र जैन ने दायर की है, जिसमें 19.12.2024 के EoI को चुनौती दी गई है। यह EoI “धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (साउथ)” के लिए लैंडस्केपिंग, गार्डन विकास, दीर्घकालिक रखरखाव और प्रोमेनेड की देखरेख हेतु वॉलंटियर एजेंसी नियुक्त करने से संबंधित है।
याचिका में प्रमुख मांगें:
EoI से जुड़े सभी निर्णय, विशेषकर रिलायंस इंडस्ट्रीज/रिलायंस फाउंडेशन को वॉलंटियर एजेंसी नियुक्त करने की किसी भी कार्यवाही को निरस्त किया जाए।
घोषित किया जाए कि कोस्टल रोड के किनारे पुनर्निर्मित जमीनें और प्रोमेनेड “पब्लिक ट्रस्ट प्रॉपर्टी” और “कोस्टल कॉमन्स” हैं, जिन्हें किसी निजी/कॉर्पोरेट संस्था को लंबे समय के लिए नहीं सौंपा जा सकता।
महाराष्ट्र सरकार, BMC, MCZMA और पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वे इन पुनर्निर्मित तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट नीति तैयार कर कोर्ट में पेश करें।
BMC, रिलायंस या किसी भी निजी संस्था को EoI के तहत किसी समझौते पर आगे बढ़ने से रोका जाए, ताकि क्षेत्र का किसी भी प्रकार का निजीकरण न हो।
पुनर्निर्मित भूमि पर किसी भी व्यावसायिक या राजस्व-आधारित गतिविधि पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
सभी कार्य केवल BMC या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर और CRZ तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों के अनुरूप किए जाएँ।
भविष्य के किसी भी चयन प्रक्रिया के लिए याचिकाकर्ता की शर्तें:
1. पात्रता मानदंड, मूल्यांकन और कार्यकाल उचित, गैर-भेदभावपूर्ण हों और क्षेत्र को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के अनुरूप हों।
2. नागरिक समूहों, NGOs, प्रोफेशनल बॉडीज़ और छोटे अनुभवी फर्मों को भी भागीदारी का अवसर मिले।
3. अंतिम निर्णय BMC की निर्वाचित जनरल बॉडी द्वारा खुले सत्र में, सभी प्रस्तावों का सार्वजनिक खुलासा कर, लिया जाए।