सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020-2021 के लिए प्रथम वर्ष बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET 2020 क्वालिफाइंग कट ऑफ 10 प्रतिशत कम किया
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्ष 2020-2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की रिक्त सीटों को परसेंटाइल मार्क को 10 परसेंटाइल अंक कम करने के बाद, उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, जिन्होंने वर्ष 2020-2021 के लिए NEET (UG) पाठ्यक्रम में भाग लिया है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि न्यूनतम अंक को कम करना और प्रथम वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परसेंटाइल को कम करना शिक्षा के मानकों को कम करने के बराबर नहीं है।
बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के पहले वर्ष में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा 2020 को 13-09-2020 को आयोजित किया गया था। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ परसेंटाइल को कम करने की सिफारिश की। जिन उम्मीदवारों ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 के विनियमन II के उप-नियमन (ii) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए थे, ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया था। वे लोवर कट ऑफ की अपनी प्रस्तुतियों को स्वीकार को नहीं किए जाने से व्यथित थे।
उनकी याचिका पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि 2019 में केंद्र ने प्रत्येक श्रेणी के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET (UG) 2019 के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ को 10 परसेंटाइल तक घटा दिया था।
न्यायालय ने न्यूनतम अंक कम न करने के निर्णय के लिए दिए गए तीन कारणों पर भी ध्यान दिया: 1) उपलब्ध सीटों के अनुपात में पात्र उम्मीदवारों की संख्या 1: 7 है और इसलिए योग्य उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है।) 2 न्यूनतम अंक को कम करने की आवश्यकता है नहीं है क्योंकि भारत में पर्याप्त संख्या में दंत चिकित्सक हैं। 3) बीडीएस में शामिल होने के लिए छात्रों की उत्सुकता में कमी है, खासकर निजी कॉलेजों में, जो बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं, क्योंकि वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं। केंद्र द्वारा दिए गए इन कारणों से असहमत होते हुए, पीठ ने कहा,
"केंद्र सरकार का तर्क यह है कि प्रत्येक सीट के लिए सात उम्मीदवार उपलब्ध हैं और इसलिए, न्यूनतम अंक कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले उत्तरदाता की यह गणना इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना है कि NEET (UG) 2020 एमबीबीएस, बीडीएस, यूजी आयुष और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष से पहली बार एनईईटी में यूजी आयुष और अन्य यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शामिल हैं।
इसके अलावा, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यह पत्र से स्पष्ट है कि NEET को AIIMS और AIIMS जैसे संस्थानों और ZIPMER में प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक AIIMS और AIIMS जैसे संस्थान और अन्य संस्थान जैसे ZIPMER अपना अलग टेस्ट टेस्ट आयोजित कर रहे थे।एमबीबीएस के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 91,367 हैं, बीडीएस 26,949 हैं और आयुष 52,720 हैं, जिससे यह कुल 1,71,036 सीटें हो रही हैं। जबकि, एनईईटी क्वालिफाइड उम्मीदवार 7,71,500 हैं। उपलब्ध सीटों और योग्य उम्मीदवारों का अनुपात 1: 4.5 है और न कि 1:7।
न्यूनतम अंकों को कम न करने के निर्णय का आधार यह है कि पर्याप्त योग्य उम्मीदवार मौजूद हैं, उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किए बिना हैं। पहले प्रतिवादी का फैसला विवादास्पद विचारों से प्रेरित है कि देश में पर्याप्त संख्या में दंत चिकित्सक उपलब्ध हैं, और जिन कारणों से छात्र बीडीएस पाठ्यक्रम में भर्ती होने के इच्छुक नहीं है, यह निर्णय अनुचित है।
पहले उत्तरदाता ने दूसरे उत्तरदाता के परामर्श से वर्ष 2019-2020 के लिए प्रथम वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक कम किए थे। वर्ष 2020-2021 के लिए न्यूनतम अंकों को कम करने के लिए दूसरे उत्तरदाता द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद, पहले उत्तरदाता ने माना कि वर्तमान वर्ष के लिए न्यूनतम अंकों को कम नहीं करना चाहिए। 30.12.2020 को न्यूनतम अंक कम न करने के निर्णय पर पहुंचने पर ऐसा नहीं लगता है कि पहले उत्तरदाता ने दूसरे उत्तरदाता से विनियम II के उप-विनियमन (ii) के अनुसार परामर्श दिया है।
इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पिछले वर्ष के लिए सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए और चालू वर्ष के लिए आयुष पाठ्यक्रमों में न्यूनतम अंक कम किए गए हैं। यदि न्यूनतम अंकों को कम करना, मानकों को कम करने बराबर होता तो पहला उत्तरदाता सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए ऐसा नहीं करता।
हम याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह के साथ सहमत हैं कि न्यूनतम अंक कम करना और प्रथम वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परसेंटाइल को कम करना शिक्षा के मानकों को कम करने के बराबर नहीं है।"
निजी डेंटल कॉलेजों का प्रबंधन छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क को कम करने पर विचार करेगा
कोर्ट ने केंद्र सरकार इस तर्क से सहमति जताई कि निजी डेंटल कॉलेजों द्वारा लिया जाने वाले शुल्क के कारण उन सीटों की भरपाई नहीं हो पा रही है अदालत ने कहा, "सरकारी कॉलेजों में 7,000 सीटों में से केवल 265 सीटें खाली हैं। अन्य सभी खाली सीटें निजी डेंटल कॉलेजों में हैं। निजी डेंटल कॉलेजों के प्रबंधन छात्रों को कॉलेजों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क को कम करने पर विचार करेंगे।"
इस संदर्भ में, पीठ ने माना कि प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक असंगतता के आधार पर अनुमेय है और एक प्रशासनिक निर्णय अवैध होने पर त्रुटिपूर्ण है।
रिट याचिका को अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि वर्ष 2020-2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की रिक्त सीटों को परसेंटाइल मार्क को 10 परसेंटाइल अंक कम करने के बाद, उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, जिन्होंने वर्ष 2020-2021 के लिए NEET (UG) पाठ्यक्रम में भाग लिया है।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, वे वर्ष 2020-2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विचार करने के योग्य होंगे। इसी प्रकार, यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र, यदि उन्होंन 30 परसेंटाइल प्राप्त किया है, तो योग्य होंग।
बेंचमार्क विकलांगता के साथ सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 35 पर्सेंटाइल के साथ योग्य होंगे। प्रवेश प्रक्रिया 18.02.2021 तक पूरी हो जाएगी। NEET (UG) - 2020 में उत्तीर्ण कोई भी अन्य छात्र न्यूनतम अंक कम किए बिना भी प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं। सभी को बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी माना जाएगा। "
केस : हर्षित अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [Writ Petition (C) No.54 of 2021]
कोरम: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस कृष्ण मुरारी
प्रतिनिधित्व: सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, एडवोकेट कृष्णा देव जगरलामुदी, एएसजी ऐश्वर्या भाटी
सीटेशन: एलएल 2021 एससी 69