2016 से गोवा में लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
2016 से गोवा में लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला दिया, जिसके अनुसार 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द कर दिए गए हैं।
इसके जवाब में जस्टिस करोल ने कहा,
"तो वापस चले जाओ।"
वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता वापस जाने का विरोध नहीं कर रहा है लेकिन उसने अनुरोध किया कि उसके मामले की सुनवाई की जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीजा में एक विशेष शर्त होती है। उसने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ है।
जब खंडपीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने गोवा हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया तो वकील ने बताया कि पुलिस याचिकाकर्ता से मिलने जाती रही है।
अंतत: खंडपीठ ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
सरकार ने अपने आदेश में कहा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा, दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेगा।