सुप्रीम कोर्ट ने वकील की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए काम निलंबित करने के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 नवंबर) को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया, जब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि बार एसोसिएशन के सदस्य वकील की मौत के कारण काम से अनुपस्थित रहे थे।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ पिछले साल ओडिशा में हड़ताल के दौरान हिंसा में शामिल पाए गए वकीलों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही थी। राज्य के पश्चिमी भाग संबलपुर में उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर बुलाई गई हड़ताल ने हिंसक रूप ले लिया, क्योंकि वकीलों और पुलिस के बीच बड़े पैमाने पर झड़पें हुईं।
जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब में राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसी को हड़ताली वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संबंधित वकीलों का लाइसेंस निलंबित करने के अलावा कई पुलिस गिरफ्तारियां भी कीं।
अदालत ने पिछली सुनवाई में वकीलों की हड़तालों के खिलाफ लगातार निर्देश जारी किए थे और काम से किसी भी तरह की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाया था। अब उसी अदालत ने मृत वकीलों के सम्मान के निशान के रूप में अदालती काम को निलंबित करने की पूर्वी राज्य में प्रचलित प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। पिछले अवसर पर, एक सदस्य की मृत्यु के आधार पर एक दिन के लिए अदालत के काम से अनुपस्थित रहने के बाद ओडिशा में एक बार एसोसिएशन को नोटिस देते हुए पीठ ने दोहराया कि न्यायिक कार्य को ठप नहीं किया जा सकता, भले ही वकील की मौत पर शौक प्रकट करने का आयोजन किया गया हो।
ओडिशा में बार एसोसिएशन के बाद मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बार एसोसिएशन को नोटिस दिया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल के पत्र पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जवाब मांगा। उक्त पत्र में एक दिन के लिए काम से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था।
जस्टिस कौल ने कहा,
“शिमला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा बार एसोसिएशन द्वारा अदालती काम से विरत रहने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को संबोधित पत्र रिकॉर्ड पर रखा गया। प्रतिष्ठित वकीलों में से एक का निधन हो गया। इस कारण 9 सितंबर को काम नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव को नोटिस जारी किया जाए।''
यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली वकीलों को काम पर लौटने के लिए मजबूर किया, या उनके अनुपस्थित रहने पर गंभीर नोटिस लिया। पिछले साल पश्चिमी जिले में स्थायी बेंच की मांग को लेकर संबलपुर में हुई हड़ताल पर कोर्ट ने नजर रखी और सख्ती जारी की। अभी हाल ही में हड़ताल के कारण वकीलों के उपस्थित न होने पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जयपुर खंडपीठ को नोटिस जारी किया गया था।
वकीलों की हड़तालों पर न्यायपालिका द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के ऐसे कई उदाहरण हैं। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से सभी हाईकोर्ट से शिकायत निवारण समितियों का गठन करने का अनुरोध किया, जिसमें चीफ जस्टिस और दो अन्य सीनियर जज, एक बार से और दूसरा सेवाओं से शामिल हों। यह आदेश देश भर में बार एसोसिएशनों में बड़े पैमाने पर हड़तालों के कारण अदालत के काम में बड़े पैमाने पर व्यवधान के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में पारित किया गया था।
केस टाइटल- मेसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य। | डायरी नंबर 33859/2022