सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की समय से पहले रिहाई की निगरानी के लिए 4 राज्यों को नोटिस जारी किया

Update: 2023-02-08 02:47 GMT
Supreme Court

Supreme Court

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार (6 फरवरी 2023) को बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को कैदियों की समय से पहले रिहाई की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए नोटिस जारी किया।

नोटिस तब जारी किया गया जब अदालत उत्तर प्रदेश राज्य में दोषियों की छूट से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कैदियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित कई उदाहरणों पर ध्यान दिया, जो अदालत के सामने आते रहे, जिसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू किया गया।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया,

"हम प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिए शासी वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए प्रक्रिया को संस्थागत बनाने का इरादा रखते हैं।"

इसके साथ ही पीठ ने बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को कैदियों की समयपूर्व रिहाई की निगरानी के मुद्दे पर विचार करने के लिए नोटिस जारी किया।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"हमने अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है क्योंकि हम अन्य राज्यों की भी निगरानी करना चाहते हैं।"


Tags:    

Similar News