'अस्वीकार करने का अधिकार' : सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि यदि NOTA को अधिकतम मत मिलें तो चुनाव अमान्य हों

Update: 2021-03-15 07:20 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने को कहा गया कि वो अनुच्छेद 324 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर उस चुनाव को शून्य घोषित करे जहां यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में NOTA के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं, और नए सिरे से चुनाव कराए। साथ ही उन उम्मीदवारों को नए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करें जिन्होंने इस अमान्य चुनाव में हिस्सा लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में विकल्प में, अदालत से केंद्र को चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए चुनाव आयोजित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश मांगे हैं, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम वोट एक विशेष रूप से NOTA के पक्ष में किए गए हैं, और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करे।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता से पूछा,

"यदि कुछ राजनीतिक दल लोगों पर प्रभाव डालते हैं, तो उम्मीदवारों के लिए अस्वीकार कर दी गई सीटें संसद में अधूरी रह जाएंगी। यह एक संवैधानिक समस्या है। यदि आपका तर्क स्वीकार किया जाता है, और सभी उम्मीदवार खारिज कर दिए जाते हैं और वह निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिनिधित्व रहित हो जाएगा। आप किस तरह वैध संसद का गठन करेंगे?" 

डॉ गुरुस्वामी ने उत्तर दिया,

"तथ्य यह है कि आपके पास अस्वीकार करने का अधिकार होगा, राजनीतिक दलों को स्वीकार्य उम्मीदवार मिलेगा।"

सीजेआई ने छापा,

"इस सुझाव को स्वीकार किया जाना बहुत कठिन है, भले ही आप जो कह रहे हैं हम उसका महत्व समझ रहे हैं।"

याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल चुनावी सलाह-मशविरा के बिना बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, इसीलिए कई बार निर्वाचन क्षेत्रों में लोग उनके सामने पेश किए गए उम्मीदवारों से पूरी तरह असंतुष्ट होते हैं।

इसमें प्रस्तुत किया गया है,

"यह समस्या एक ताजा चुनाव आयोजित करके हल की जा सकती है यदि अधिकतम वोट NOTA के पक्ष में मतदान किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और नए चुनाव में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीदवार को अस्वीकार करने और एक नया चुनाव करने का अधिकार असंतोष को व्यक्त करने के लिए लोगों को शक्ति देगा। यदि मतदाता चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की पृष्ठभूमि से असंतुष्ट हैं, तो वे ऐसे उम्मीदवार को अस्वीकार करने और एक नए उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए NOTA का चयन करेंगे।"

याचिका में आग्रह किया गया है कि अस्वीकार करने का अधिकार लोकतंत्र के 7 संकट- भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद का परीक्षण करेगा- क्योंकि राजनीतिक दल ईमानदार और देशभक्त उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।

यह दलील दी गई है कि यदि उम्मीदवार जिन राजनीतिक दलों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वे ऐसा करने से बचेंगे; उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के अधिकार का मतलब सच्चा लोकतंत्र होगा क्योंकि जनता सही मायने में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेगी और यह उम्मीदवारों को अपने कामकाज में जवाबदेह बनाएगा, क्योंकि अगर उम्मीदवार उन्हें अस्वीकार कर देंगे, तो उन्हें अगला चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा।

यह माना गया है कि अस्वीकार करने का अधिकार पहली बार 1999 में विधि आयोग द्वारा अपनी 170 वीं रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तभी निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए, यदि उन्होंने वैध मतों का 50% + 1 प्राप्त किया हो।

इसी प्रकार, चुनाव आयोग ने 2001 में, पहली बार जेम्स लिंगदोह (तत्कालीन सीईसी) के तहत, और फिर 2004 में टीएस कृष्णमूर्ति (तत्कालीन सीईसी) के तहत अपने प्रस्तावित चुनावी सुधार के तहत ' अस्वीकार करने के अधिकार ' का समर्थन किया।

ईसीआई ने NOTA को शुरू करने और मतदान की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए चुनाव नियमों के नियम 22 और 49-B में एक विधायी संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसी तरह, 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा तैयार चुनावी सुधारों पर पृष्ठभूमि की पेपर पृष्ठभूमि" ने प्रस्ताव दिया कि यदि वोट का एक निश्चित प्रतिशत नकारात्मक है, तो चुनाव परिणाम को शून्य कर दिया जाना चाहिए और एक नया चुनाव होना चाहिए।

इसमें प्रस्तावित किया:

"चुनाव आयोग और विधि आयोग दोनों ही सलाह देते हैं कि एक नकारात्मक या तटस्थ मतदान विकल्प बनाया जाए। नकारात्मक या तटस्थ मतदान का अर्थ मतपत्र पर एक उम्मीदवार के नाम की बजाए मतदाताओं को मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देना है। ऐसी प्रणाली में एक प्रावधान हो सकता है जबकि अगर वोट का एक निश्चित प्रतिशत नकारात्मक या तटस्थ है, तो चुनाव परिणाम शून्य हो सकता है और एक नया चुनाव आयोजित किया जा सकता है "

यह तर्क दिया गया है,

"सरकार की ओर से निष्क्रियता को देखते हुए, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने 2004 में इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों के नियम 41 (2) और (3) और 49-ओ को संविधान के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और अनुच्छेद 19 (1) (क) के उल्लंघन की इस सीमा तक रद्द कर दिया कि उन्होंने मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किया है। धारा 128, आरपीए और चुनाव नियमों के नियम 39 (1), 41, 49 एम और 49 ओ का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि "वोट डालने की गोपनीयता को विधिवत मान्यता प्राप्त है और चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।"

यह बताया गया है कि फलस्वरूप, मतदान का अधिकार और वोट न देने के अधिकार को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदाताओं के वोट देने या न देने का फैसला करने की परवाह किए बिना गोपनीयता बनाए रखा जाना है। शीर्ष न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर भी भरोसा किया जो कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 (3) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुच्छेद 25 (बी) के तहत मतदान और स्वतंत्र चुनावों के अभिन्न अंग के रूप में के तहत गोपनीयता का अधिकार देता है।

इसने यह निर्णय लिया कि मतदाताओं के पास उन सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प होना चाहिए जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़े हैं और ईसीआई को सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में NOTA के विकल्प को शामिल करने का निर्देश दिया था।

याचिका में कहा गया है,

"सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार यह था कि मतदान की गोपनीयता चुनाव प्रणाली की शुद्धता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप, नकारात्मक / तटस्थ वोट डालने में गोपनीयता की गारंटी देकर NOTA शुरू करना, चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाएगा।" जो "लोकतंत्र की ताकत" के लिए मौलिक है। यह देखते हुए कि लोकतंत्र "पसंद के बारे में" है और मतदान इसके "सार" का गठन करता है, चुनाव में गैर-बराबरी का कारण "हताशा और असंतोष" हो सकता है। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NOTA लोगों को सशक्त बनाता है, जिससे प्रभावी राजनीतिक भागीदारी में तेजी आती है, क्योंकि लोग बिना किसी प्रतिशोध के डर के उम्मीदवारों की निम्न गुणवत्ता के साथ अपना असंतोष दर्ज कर सकते हैं, साथ ही, यह अंततः अच्छे उम्मीदवारों को चुनने के लिए पार्टियों को मजबूर करके चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बढ़ावा देगा, जिससे; वर्तमान स्थिति में सुधार होगा।"

यह बताया गया है कि, हालांकि, मौजूदा NOTA प्रणाली अस्वीकार करने के अधिकार के समान नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां कुल 100 में से NOTA के पक्ष में 99 वोट हैं, तो भी, जिस उम्मीदवार को केवल एक वोट मिला हो, उसे सबसे अधिक वैध वोट प्राप्त करने के लिए विजेता घोषित किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने इसी तरह का स्पष्टीकरण जारी किया कि चुनाव नियम और धारा 53 (2) और 65, आरपीए के नियम 64 (क) के संचयी पढ़ने के आधार पर किसी भी पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं कहा जाएगा।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसीआई द्वारा NOTA की शुरुआत की मांग का कारण स्पष्ट रूप से मतदाता को एक नकारात्मक वोट डालना और उनकी जगह एक फर्जी वोट को रोकने के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करना था; अस्वीकार करने का अधिकार उनकी मूल मांगों में नहीं था।

"यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट है - ऊपर वर्णित गोपनीयता पर जोर देने और अस्वीकार करने के अधिकार पर किसी भी चर्चा की कमी रही, जो कि पीयूसीएल द्वारा प्रार्थना नहीं की गई थी। इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि आशा व्यक्त की जाती है कि NOTA अंततः पार्टियों को अच्छे उम्मीदवारों को चुनने के लिए दबाव डालेगा"

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोलंबिया, जिसमें यदि रिक्त वोट को बहुमत (50% + 1) मिलता है, तो चुनाव को दोहराया जाता है और अमान्य चुनाव में पहले के उम्मीदवार फिर से खड़े नहीं हो सकते ।

उपाध्याय ने आग्रह किया कि सुशासन, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने के अधिकार के पीछे प्रेरक कारक है, चुनाव को शून्य किए बिना सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है यदि NOTA को अधिकतम वोट मिलते हैं।

दलील में कहा गया है कि केंद्र को राजनीति से अपराधीकरण को बाहर करने और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने पर वेंकटचलैया आयोग और भारतीय विधि आयोग के सुझावों को भी लागू करना चाहिए; और आंतरिक पार्टी पारदर्शिता और चुनाव वित्त सुधार जैसे अन्य प्रावधानों को पेश करना चाहिए।

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