सुप्रीम कोर्ट ने एसके सिंघल की बिहार डीजीपी पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2022-03-07 12:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार राज्य द्वारा संजीव कुमार सिंघल की पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया।

चीफ जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिसा हिमा कोहली की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जय साल्वा द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद निर्देश जारी किया, जो बिहार राज्य के निवासी हैं।

पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया।

वरिष्ठ वकील साल्वा ने प्रस्तुत किया कि दो अन्य राज्यों के संबंध में दो समान याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

साल्वा ने प्रस्तुत किया,

"इस अदालत ने बार-बार कहा कि प्रकाश सिंह मामले में दिए गए आदेश का पालन किया जाना चाहिए। झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के मामले में अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया और दिल्ली के संबंध में रिट याचिका (राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका) पर विचार किया गया।"

अधिवक्ता अमृता कुमारी के माध्यम से दायर वर्तमान रिट याचिका में कहा गया कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2006) में पारित अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है।

हालांकि, तर्क दिया गया कि बिहार राज्य ने प्रकाश सिंह के फैसले का पूर्ण उल्लंघन करते हुए एस.के. सिंघल को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया।

प्रस्तुत किया गया कि बिहार सरकार ने सिंघल को पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे द्वारा अचानक वीआरएस के बाद अधिसूचना के माध्यम से पुलिस महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त शक्ति दी।

इसके अलावा, पिछले साल जनवरी में पुलिस महानिदेशक यानी प्रतिवादी नंबर तीन दिसंबर, 2022 के महीने में समाप्त होने वाले दो साल के लिए निर्धारित किया गया।

जनहित याचिका में कहा गया कि डीजीपी की नियुक्ति के संदर्भ में, जो सितंबर, 2020 से जनवरी, 2021 तक तीन अधिसूचनाओं के माध्यम से की गई, जिनकी सेवानिवृत्ति अगस्त 2021 में हुई थी, वे अब दिसंबर 2022 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके अलावा, वे डीजीपी के रूप में नियुक्त होने जा रहे हैं। डीजीपी के रूप में कुल दो साल और तीन महीने की अवधि और सेवानिवृत्ति के बाद वह एक साल चार महीने से अधिक समय तक सेवाओं का आनंद लेंगे।

केस शीर्षक: नरेंद्र कुमार धीरज बनाम बिहार राज्य और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) 1375/2021

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