सुप्रीम कोर्ट में होली पर हुई विशेष सुनवाई; बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

Update: 2021-03-29 08:28 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 'होली' पर आयोजित की गई एक विशेष सुनवाई गोवा के एक रेस्टोरेंट जूडो लोबो को अग्रिम जमानत दी। लोबो के खिलाफ दिल्ली की एक महिला ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। ।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने 26 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए लोबो द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए विशेष सुनवाई आयोजित की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 मार्च को दिए अपने आदेश में लोबो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान और एफआईआर देखने के बाद पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत देने के लिए एक प्रथम दृष्टया जो मामला बनाया है, हम उससे संतुष्ट है।"

पीठ ने आदेश दिया,

"10,000 रुपये के निजी मुचलके पर याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी गई। याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता को प्रतिसाद संख्या 2 के रूप में निहित करने की अनुमति है। इसे आज ही करने दें। नोटिक जारी करें।"

याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता और महिला के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट का संदर्भ दिया।

सुप्रीम कोर्ट में होली के चलते 5 अप्रैल तक छुट्टियां हो रही हैं।

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