'ट्रायल जजों को डर की भावना में नहीं रखा जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए जज से स्पष्टीकरण मांगने वाला हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

Update: 2023-04-11 10:58 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज से स्पष्टीकरण मांगने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि उच्च न्यायपालिका द्वारा पारित ऐसे आदेशों का जिला न्यायपालिका पर "चिंताजनक प्रभाव" होगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा,

"अपीलकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करने और द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह से असंगत है और इसकी आवश्यकता नहीं थी। हाईकोर्ट के ऐसे आदेश जिला न्यायपालिका पर एक भयावह प्रभाव पैदा करते हैं। जिला न्यायपालिका के सदस्यों को भय की भावना में नहीं रखा जा सकता यदि उन्हें उचित मामलों में जमानत देने के लिए कानूनी रूप से उन्हें सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है।"

पीठ ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने के आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि कानून के गलत सिद्धांत लागू किए गए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने अपराध में चार्जशीट दाखिल करने, सह-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने आदि जैसे प्रासंगिक कारकों पर भरोसा किया।

अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता पर कथित हमले से संबंधित एफआईआर में एक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था। निचली अदालत ने जमानत की पहली अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उचित समय बीतने के बाद अपीलकर्ता को जमानत के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए आवेदन को वापस ले लिया गया।

जांच के बाद चार्जशीट सक्षम अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपीलकर्ता ने जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट का रुख किया। ट्रायल जज ने यह देखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा एक दूसरा नियमित जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, इस आधार पर जमानत दी कि आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अन्य अभियुक्तों को जमानत दे दी गई है।

हालांकि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक एकल न्यायाधीश ने जमानत को रद्द कर दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के पहले के आदेश को ध्यान में रखे बिना जमानत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र तथ्य यह है कि आरोप-पत्र दायर किया गया, इसे परिस्थितियों में बदलाव के रूप में नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को यह भी निर्देश दिया कि वे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरदा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण मांगें जिनमें उन्होंने अपीलकर्ता को जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि ट्रायल जज द्वारा इस आधार पर ज़मानत देने का आदेश पारित किया गया था कि आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और यह कि अन्य अभियुक्त ज़मानत पर थे, अत्यंत उचित और उचित था, कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह से अनुपातहीन है।"

बेंच ने आगे कहा-

" ट्रायल जज के आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि उन्होंने कानून के गलत सिद्धांतों को लागू किया। इसके विपरीत अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के विवेक का प्रयोग, तथ्य यह है कि अन्य अभियुक्तों ने जमानत दे दी गई थी और चार्जशीट पेश कर दी गई थी, यह उचित था। "

तदनुसार, हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी गई।


केस टाइटल : तोताराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2269/2023

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 289

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें





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