सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कारागार, अधीक्षक नागपुर के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणियां हटाई

Update: 2022-03-03 07:26 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच द्वारा सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल, नागपुर के खिलाफ एक आर्थिक अपराधी के फर्लो आवेदन खारिज करने से संबंधित मामले में गलत तथ्यों के साथ जवाब हलफनामा दाखिल करने के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटा दी।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस ए.एस. ओका ने अधीक्षक के निवेदन पर ध्यान दिया कि उनका पिछले 20 वर्षों से बेदाग सर्विस रिकॉर्ड है। हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मानते हुए कि उन्होंने पहले ही बिना शर्त और स्पष्ट रूप से माफी मांग ली है और हलफनामे में त्रुटि और गलतियों के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ली है, पीठ ने टिप्पणियों को हटाना उचित समझा।

पीठ ने कहा,

"चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा माफी मांगी गई, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए हम हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 25.11.2020 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 3 और 11 में की गई टिप्पणियों को समाप्त करना उचित समझते हैं।"

एक कैदी ने फर्लो के लिए आवेदन किया। हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त आवेदन पूरी तरह से पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसमें इसके अलावा कोई कारण नहीं बताया गया। वह हत्या जैसे गंभीर अपराध में सजा काट रहा है। इस बात पर जोर दिया गया कि रिपोर्ट वास्तव में गलत है, क्योंकि उसे आर्थिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, न कि हत्या के लिए।

यह देखते हुए कि आर्थिक अपराधों के दोषियों के लिए फर्लो पर रिहाई पर कोई रोक नहीं है और कैदी अन्यथा पात्र है, हाईकोर्ट ने फर्लो आवेदन को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा आगे यह नोट किया गया कि आवेदन पर जेल अधिकारियों द्वारा लगभग 10 महीने के बाद निर्णय लिया गया, जो कि गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 01.08.2007 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है।

अधीक्षक द्वारा दायर उत्तर हलफनामे के अवलोकन पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह भ्रामक और अतिरिक्त आधार पर है, जिसका उल्लेख फर्लो आवेदन को खारिज करने के आदेश में नहीं किया गया। हलफनामे में यह कहा गया कि COVID 19 महामारी को रोकने के लिए जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से कैदियों की रिहाई के संबंध में सरकारी संकल्प दिनांक 08.05.2020 के अनुसार, आर्थिक अपराधों के लिए दोषी कैदियों को फर्लो देना प्रतिबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हलफनामा दाखिल करते समय अधीक्षक ने इस मामले को व्यक्तिगत रूप से लिया और संबंधित कैदी के प्रति अपनी नापसंदगी पर काम किया।

इसमें आगे कहा गया-

"3. ... एक लोक सेवक होने के नाते प्रतिवादी नंबर दो से अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में निष्पक्ष होने और जेल के सभी कैदियों के साथ-साथ उसके स्टाफ सदस्यों के साथ समानता के साथ व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। प्रतिवादी नंबर दो इस बार हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे जो प्रतिवादी नंबर दो के हित के प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन, हम प्रतिवादी नंबर दो और उसके जैसे अधिकारियों को, जो लोक सेवक हैं, सुरक्षा के लिए रखना चाहते हैं। हमने अभी क्या कहा है।"

सावधानी के एक शब्द के रूप में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी,

"11. प्रतिवादी नंबर दो से अनुरोध है कि वह अपने कर्तव्य के पालन में सतर्क रहें और भविष्य में हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करते समय न्यायालय को झूठी जानकारी देने या न्यायालय को गुमराह करने के किसी भी प्रयास से दूर रहें।"

[मामले का शीर्षक: अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नागपुर बनाम उप महानिरीक्षक (कारागार) (पूर्व), नागपुर और अन्य। 2021 का एसएलपी (सीआरएल।) 10035]

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