सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिनों के ट्रायल में POCSO के दोषी को मौत की सजा सुनाने वाले सेशन जज के फैसले पर आपत्ति जताई

Update: 2022-07-29 17:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक पॉक्सो मामले में एक दोषी को 4 दिनों के भीतर पूरे किए गए मुकदमे में मौत की सजा देने और एक ही दिन में पूरे हुए मुकदमे में एक अन्य पोक्सो दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर आपत्ति जताई।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ बिहार के एक निलंबित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामलों में कुछ दिनों के भीतर तय करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

जज ने पॉक्सो मामले में एक दिन के भीतर एक मुकदमे में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि बच्ची से रेप के एक अन्य मामले में जज ने 4 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करने के बाद एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी।

पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी कर पटना हाईकोर्ट से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जज के रुख को 'प्रशंसनीय' नहीं कहा जा सकता।

पीठ ने कहा,

"सिर्फ इसलिए कि 4 दिनों में कुछ किया जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय को रद्द करना होगा। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा दृष्टिकोण सराहनीय है।"

जस्टिस ललित ने कहा,

"हम मौत की सजा पर कम करने वाले कारकों का आकलन करने के तरीकों को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जेल रिकॉर्ड देखना होगा। यहां, इस न्यायाधीश ने 4 दिनों में मौत की सजा सुनाई है।"

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। पीठ ने कहा,

"क्या सजा सुनाए जाने के मुद्दे के बारे में? क्या हम (न्यायाधीश) इसे एक दिन में तय करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जो कहते हैं कि सजा के मुद्दे एक ही दिन में नहीं किए जाने चाहिए।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"आपने एक ही दिन में आरोपी को सुना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसा नहीं होता है। पेंडेंसी एक मुद्दा है और एक मामले के प्रति दृष्टिकोण एक अलग मुद्दा है।"

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि एक गलत निर्णय पारित करने के लिए एक न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

जस्टिस ललित ने तब बताया कि पीठ ने कुछ दिन पहले एक हत्या के मामले में एक अवैध सजा सुनाने के लिए परिवीक्षा स्तर पर एक न्यायाधीश की सेवा समाप्त करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

" उस दिन यहां एक महिला आई थी, जिसने हत्या के एक मामले में 5 साल की सजा दी थी। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी। उसे परिवीक्षा स्तर पर छुट्टी दे दी गई थी। हमने उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया था। क्यों?..... एक हत्या के लिए, केवल दो विकल्प हैं: एक आजीवन कारावास और दूसरा मृत्यु है। यह दृष्टिकोण में एक मौलिक त्रुटि है… .."

याचिकाकर्ता ने 8 फरवरी, 2022 के निलंबन आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना बताते हुए तर्क दिया कि उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई नई मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता की बहाली पर विचार करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे नोटिस जारी किया और बाद में निर्णयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के अपने संवैधानिक दायित्व में विफल रहा और बिना कोई कारण बताए उन्हें निलंबित कर दिया। बिहार नियम के नियम 6 (7) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि निलंबन आदेश निरस्त किया जाए क्योंकि आज तक कोई आरोप पत्र नहीं बनाया गया है और याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है और आज तक याचिकाकर्ता को इस तरह के निरसन के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

निलंबित न्यायाधीश, जिन्होंने 20 अगस्त, 2020 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो के रूप में पदभार ग्रहण किया था, उन्होंने भी कहा है कि उनका मानना ​​है कि संस्थागत पूर्वाग्रह है। अपने तर्क को और पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने एक फैसले में चार कार्य दिवसों के मुकदमे में अभियुक्त को मौत की सजा दी थी और एक अन्य मामले में मुकदमे के एक कार्य दिवस में आजीवन कारावास की सजा दी।

इसकी मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई और सरकार के साथ-साथ जनता द्वारा भी इसकी सराहना की गई।

याचिका में कहा गया,

"निलंबन आदेश और बिना किसी दर्ज कारणों के याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही ने याचिकाकर्ता को गहरी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है क्योंकि वह एक ऐसी कार्रवाई की निंदा करता है जिसने अन्यथा राज्य की प्रशंसा की।"

केस टाइटल: शशि कांत बनाम एचसी ऑफ ज्यूडिकेचर, पटना| डब्ल्यूपी (सी) 557/2022

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