सुप्रीम कोर्ट द्वारा DoPT के सचिव को तलब किए जाने के बाद केंद्र ने दृष्टिहीन सिविल सेवा उम्मीदवार को नियुक्ति दी

Update: 2024-12-20 12:26 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को 2008 में सिविल सेवा परीक्षा (CSE) उत्तीर्ण करने वाले 100 प्रतिशत दृष्टिहीन उम्मीदवार पंकज श्रीवास्तव की नियुक्ति के अपने पहले के फैसले का पालन न किए जाने से संबंधित याचिका का निपटारा किया।

न्यायालय ने पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव को अपने आदेश का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि श्रीवास्तव को नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिससे उन्हें भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस), ग्रुप ए में रखा गया।

उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित आदेशों के अनुपालन में देरी के बार-बार होने वाले मुद्दे को उजागर किया।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"हमारा अनुभव यह है कि इन सभी मामलों में, जब तक हम सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। विशेष रूप से इस श्रेणी के लोगों से संबंधित मामलों में ऐसा हर मामले में हो रहा है।"

जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोई औचित्य नहीं दिया और कहा,

"माफी चाहता हूं। मैं कोई औचित्य भी नहीं दूंगा।"

मेहता ने अदालत को बताया कि अनुपालन का हलफनामा दाखिल किया गया।

श्रीवास्तव के वकील ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा,

"अब उन्होंने मुझे आईआईएस दिया।"

अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि DoPT के प्रभारी सचिव कार्यवाही के दौरान वस्तुतः मौजूद थे और उन्होंने पाया कि नियुक्ति आदेश उसके निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन करता है। अदालत ने दोहराया कि भारत संघ को श्रीवास्तव की रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देशों को लागू करना चाहिए, जैसा कि 8 जुलाई के फैसले के ऑपरेटिव भाग के खंड (सी) में निहित है। इसने श्रीवास्तव को उचित वेतन निर्धारण नहीं किए जाने पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

कार्यान्वयन में देरी को देखते हुए जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"कई मामलों में भारत संघ द्वारा उचित रुख अपनाया जाता है, लेकिन वे कार्यान्वयन में देरी करते हैं।"

सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक ने संदर्भ के लिए संबंधित निर्णय की एक प्रति मांगी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने अपनी स्वयं की चिह्नित प्रति पेश करते हुए टिप्पणी की,

"आप मेरी प्रति ले सकते हैं, यदि आप मेरे चिह्नित किए जाने को अनदेखा कर सकते हैं; इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।"

जस्टिस ओक ने कहा,

"हम चिह्नित प्रतियों को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि केवल प्रासंगिक भाग को ही पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत अधिक पढ़ना शामिल है।"

इससे सॉलिसिटर जनरल ने गुजरात के एक प्रतिष्ठित वकील के बारे में एक हल्का-फुल्का किस्सा साझा किया, जो गवाहों और बयानों के बारे में पारसी में लिखी गई स्पष्ट टिप्पणियों के कारण चिह्नित निर्णयों की अपनी प्रतियों को साझा करने से बचते थे।

मेहता ने कहा,

"गुजरात में हमारे एक प्रतिष्ठित वकील अपनी प्रति में कई स्पष्ट बातें लिखते थे। इसलिए वह कभी भी अपनी प्रति अदालत को नहीं देते थे। क्योंकि निर्णय या बयान आदि को पढ़ते समय वह लिखते हैं। जजों के बारे में नहीं, गवाहों के बारे में भी नहीं। लेकिन वह पारसी थे और अपनी पारसी भाषा में लिखते थे। और वह सूरत से थे।"

यह सुनकर अदालत में हंसी की लहर दौड़ गई।

केस टाइटल- यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पंकज कुमार श्रीवास्तव

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