सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपीएटी वेरीफिकेशन की मांग करने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज किया

Update: 2021-04-19 11:39 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता गोपाल सेठ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वोटर वेरिफ़ाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ वोटों की 100% वेरीफिकेश की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

सेठ ने अपनी याचिका पर विचार करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सेठ की ओर से पेश वकील पीयूष रॉय ने पीठ के सामने तर्क दिया कि,

"स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोगों का अधिकार है।"

जब सीजेआई ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या भारत के चुनाव आयोग में कोई प्रतिनिधित्व दाखिल किया गया है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि ECI ने सुझाव की सराहना की है।

पीठ ने दोहराया कि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिका खारिज कर दिया।

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कई राजनीतिक दलों द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान 50% वीवीपीएटी वेरीफिकेशन की मांग को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को एक संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपीएटी फिजिकल वेरीफिकेशन को 1 से 5 ईवीएम तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।

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