सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन में दवाओं के साइड इफेक्ट बताने का निर्देश देने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स/डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को लिखी जाने वाली दवाओं से जुड़े जोखिम और प्रतिकूल प्रभावों का अनिवार्य रूप से खुलासा करने की मांग वाली याचिका खारिज की।
याचिकाकर्ता ने यह निर्देश मांगा कि सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रिस्क्रिप्शन के साथ-साथ मरीजों को (क्षेत्रीय भाषा में अतिरिक्त पर्ची के रूप में) दवा या फार्मास्युटिकल उत्पाद से जुड़े सभी संभावित जोखिम और दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहिए।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि मरीजों को होने वाले नुकसान का बड़ा हिस्सा दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ा है। वकील ने यह भी दलील दी कि मरीज की "सूचित सहमति" में उसे निर्धारित उपचार के मतभेदों आदि के बारे में सूचित किया जाना शामिल है।
यह दावा किया गया कि हालांकि फार्मासिस्टों का दायित्व है कि वे दवा के पैकेज बॉक्स के अंदर नोट डालें कि विषय दवा के मतभेद या प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं, डॉक्टरों पर ऐसा कोई दायित्व नहीं है।
उन्होंने कहा,
"कुछ दवाइयां हानिरहित होती हैं, लेकिन कुछ के गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। बस एक छपी हुई चीज दी जानी चाहिए, क्योंकि मरीज केवल वही देखता है जो डॉक्टर उसे बताता है। वह फार्मासिस्ट को नहीं देखता।"
हालांकि खंडपीठ ने कहा कि यह प्रार्थना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरह से काम किया जाए तो सामान्य डॉक्टर 10-15 से अधिक मरीजों को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा, फार्मेसियों में बहुत भीड़ होती है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता मामले होने की संभावना है।
जवाब में भूषण ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर दवाओं के प्रभावों को रेखांकित करने वाला मुद्रित प्रोफार्मा रख सकते हैं।
जस्टिस गवई ने बताया कि मरीजों को अलग-अलग दवाएं दी जाती हैं।
न्यायाधीश ने कहा,
"जैसा कि है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाए जाने से नाखुश हैं।"
दूसरी ओर, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि केवल एक ही चीज की जा सकती है कि फार्मेसियों में स्थानीय भाषा में बोर्ड प्रदर्शित किया जाए, जो खरीदार/रोगी को दवा के कवर को ठीक से पढ़ने की सलाह दे।
याचिकाकर्ता ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने यह देखते हुए कि यह विधायी नीति का मामला होने के कारण उसकी याचिका खारिज की।
केस टाइटल: जैकब वडक्कनचेरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डायरी नंबर 48665-2024